Indian Railways: ट्रेन में अब दिखेगी फ्लाइट जैसी सख्ती, रेलवे ने तय किया वजन, ज्यादा सामान ले जाने पर लगेगा जुर्माना
Indian Railways: रेलवे में नए नियम लागू हुए हैं। अब आपको ट्रेन में फ्लाइट की तरह सख्त नियम होने वाले है। ट्रेन पर निर्धारित वजन से अधिक सामान होने पर भारी जुर्माना लगेगा। लगेज इतना ही ले जा सकेंगे। जानें कितना दंड देना होगा।

Railways New Decision: भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए अब सामान से जुड़ा नया नियम बनाया है. इसके तहत अब ट्रेन में लगेज ले जाने का वजन तय कर दिया गया है. रेलवे ने गर्मियों की छुट्टियों में ट्रेनों में भारी यात्रियों की संख्या को देखते हुए यात्रियों को अतिरिक्त सामान (लगेज) लेने पर सख्ती करने का निर्णय लिया है। अब रेलवे से तय सीमा से ज्यादा सामान लेकर सफर करने वाले यात्री पर जुर्माना लगाया जाएगा अगर वे इसे नहीं बुक करते हैं। यह दंड सामान्य किराए से डेढ़ गुना अधिक हो सकता है।
फ्लाइट पर यात्रियों का सामान अभी भी वजन किया जाता था। हर एयरलाइन के पास यात्रियों के लगेज की सीमा है। ज्यादा भारी सामान ले जाने पर अतिरिक्त शुल्क देना होगा। इस वजह से लोग फ्लाइट से यात्रा करने के दौरान अपनी पैकिंग उसी हिसाब से करते हैं. लेकिन भारतीय रेलवे पर यात्रा करते हुए आपने लोगों को पूरा घर ले जाते देखा होगा।
यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम
रेलवे में लगेज के वजन पर कोई नियम नहीं था। ऐसे में बहुत से यात्री अपने साथ बहुत सामान लेकर ट्रेवल करते थे। बाकी यात्रियों को इससे काफी परेशानी हुई। रेलवे अधिकारियों ने जनता की सुविधा को देखते हुए वजन की सीमा निर्धारित की है। यदि कोई तय सीमा से अधिक सामान ले जाता है तो उसे बुकिंग करनी होगी। ऐसा नहीं करने पर यात्री को दंड देना होगा। इस जुर्माना की राशि बुकिंग की राशि से डेढ़ गुना अधिक होगी। रेलवे अधिकारियों ने कहा कि यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। यात्रियों को निर्धारित वजन से 10 किलो अधिक ले जाने का मार्जिन भी दिया गया है।
तो लगेज बुक करना होगा
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी यात्री को तय वजन से अधिक लगेज लेकर यात्रा करनी है तो उसे स्टेशन पर लगेज बुक कराना होगा। इसके लिए रेलवे ने विशेष काउंटर भी बनाए हैं। यदि कोई यात्री बिना बुकिंग के तय सीमा से ज्यादा वजन लेकर पकड़ा जाता है तो उसे जुर्माना देना होगा।
हर श्रेणी के कोच में लगेज ले जाने की सीमा तय
कोच – अधिकतम वजन
फर्स्ट एसी – 70 किलो
सेकंड एसी – 50 किलो
थर्ड एसी – 40 किलो
स्लीपर – 40 किलो
जनरल (टू एस) – 35 किलो।