Liquor Limit : घर में शराब रखने की लिमिट कितनी है? दिल्ली और उत्तर प्रदेश वाले जान लें

The Chopal (New Delhi) : जैसा कि आप जानते हैं, बिना लाइसेंस के कोई व्यक्ति शराब बेच नहीं सकता। लेकिन घर पर शराब पीने वालों को भी कुछ नियमों का पालन करना होगा। एक सीमा से ज्यादा शराब घर पर भी नहीं रख सकते हैं। ऐसे में आप जानते हैं कि आपके शहर में घर में शराब रखने के नियम क्या हैं, क्योंकि यह प्रत्येक राज्य की आबकारी नीति पर निर्भर करता है
दिल्ली में घर पर 18 लीटर (वाइन, एल्कोपॉप या बीयर) से अधिक शराब नहीं रख सकते। वहीं, 9 लीटर से अधिक भारतीय या विदेशी रम, व्हिस्की, वोडका घर में नहीं रख सकते। साथ ही, दिल्ली से बाहर एक लीटर कोई भी शराब ले जा सकते हैं, और विदेश से आने वाले व्यक्ति के पास दो लीटर शराब हो सकती है।
उत्तर प्रदेश में भी आप छह लीटर तक शराब ले सकते हैं। नियमों के अनुसार, किसी को छह लीटर शराब खरीदने, परिवहन करने और व्यक्तिगत रूप से लेने की अनुमति है। आपको लाइसेंस खरीदना होगा अगर आप इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं। इस लाइसेंस के लिए आपको प्रति वर्ष बारह हजार रुपये देने होंगे।
हरियाणा में देशी शराब की छह बोतल और विदेशी शराब की 18 बोतल हो सकती हैं। इसमें वोडका और रम भी शामिल हैं। आप इससे अधिक शराब खरीदना चाहते हैं तो आपको एक अनुमति लेनी होगी, चाहे वह वर्ष में 200 रुपये हो या जीवन भर 2000 रुपये हो।
राजस्थान में 12 बोटल आईएमएफएल की बोतल रखने के लिए कुछ अलग नियम हैं। पार्टी के लिए भी अलग-अलग नियम हैं। इसमें आपको पार्टी के लिए 2000 रुपये देना होगा, साथ ही कुछ अतिरिक्त टैक्स भी देना होगा।
पंजाब में आप दो बोतल विदेशी शराब या बीयर का एक केस (650 ML) या दो बोतल देशी शराब रख सकते हैं। आपको लाइसेंस खरीदना होगा अगर आपके पास एक हजार रुपये प्रति वर्ष या आजीवन 10 हजार रुपये की मात्रा में शराब है।
गोवा में कोई भी व्यक्ति अपने घर में 24 बोतल बीयर, 12 बोतल आईएमएफएल और 18 बोतल देशी शराब रख सकता है। महाराष्ट्र में भी आप शराब की आठ बोतल घर पर रख सकते हैं।
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