Liquor Rules for train : क्या ट्रेन में शराब के साथ कर सकते है यात्रा, नियम जाने बिना जा सकते है जेल
Railway Knowledge : देश भर में शराब पर कई नियम बनाए गए हैं। सफर के दौरान शराब ले जाने की भी सीमा है। इस खबर में आज हम आपको ट्रेन में कितनी शराब ले जा सकते हैं। आप लिमिट जानते हैं।

The Chopal, Railway Knowledge : समय-समय पर, भारतीय रेलवे अपने यात्रियों को अच्छी सेवाएं देता रहता है। रेलवे के नियम भी बहुत सख्त हैं क्योंकि यात्री ट्रेनों की सुविधाओं को देखते हैं। जिनकी अवज्ञा करने पर यात्रियों को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। रेलवे विभाग ने कई ट्रेन यात्रा नियम बनाए हैं। रेलवे में सामान लाने-लेने के अलग-अलग नियम भी हैं। इनमें वे पदार्थ भी शामिल हैं जो यात्री रेलगाड़ी में अपने साथ नहीं ले जा सकते। इन सब बातों के बारे में लोग अक्सर इंटरनेट पर खोजते रहते हैं। क्या यात्री शराब ले जा सकते हैं? यह आम सवाल है। चलिए रेलवे नियमों को जानते हैं-
रेलवे नियमों के अनुसार शराब भी एक ऐसी चीज है, जिसे रेलगाड़ी में ले जाने की मनाही है। रेलवे में शराब पीकर यात्रा करना भी वर्जित है, यानी आप शराब पीकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं, तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। रेलवे अधिनियम के अनुसार, सिर्फ ट्रेनों में नहीं, बल्कि रेलवे अधिकारियों के स्वामित्व वाली किसी भी रेल संपत्ति या संपत्ति में शराब या कोई नशीला पदार्थ ले जाने की अनुमति नहीं है।
रेलवे अधिनियम की धारा 145 कहती है, "यदि रेलवे प्रशासन को यह पता चलता है कि रेलवे परिसर में या रेल गाड़ी में कोई व्यक्ति किसी नशीली वस्तु का सेवन कर रहा है या वह नशे की हालत में है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति का टिकट या पास रद्द किया जा सकता है।" यदि कोई दोषी पाया जाता है, तो उसे छह महीने की जेल और जुर्माने (अधिकतम 500 रुपये) से दंडित किया जा सकता है।”
ये ट्रेन के नए नियम हैं शराब।
भारतीय रेलवे ने ट्रेन और यात्रियों की सुरक्षा के लिए कुछ सामान ले जाना प्रतिबंधित किया है। ये चीजें ट्रेन में आग लगने, गंदगी होने, यात्रियों को असुविधा होने और दुर्घटनाग्रस्त होने का खतरा पैदा कर सकती हैं। इन चीजों को न तो यात्री कोच में ले जा सकते हैं न ही लगेज वैन में रखा जा सकता है।
रेलवे यात्रा के दौरान किसी भी तरह का ज्वलनशील कैमिकल, स्टोव, गैस सिलेंडर, पटाखे, तेजाब, बदबूदार वस्तुएं, गीली खाल या चमड़ा, पैकेजों में लाए जाने वाले तेल, ग्रीस या किसी भी ऐसी वस्तु को ले जाने की मनाही है जो टूट या टपक सकते हैं। रेलवे नियमों के अनुसार, यात्री 20 किलोग्राम तक घी रेल में ले जा सकते हैं, लेकिन घी को टीन डिब्बेल में अच्छी तरह से पैक करना चाहिए।
उल्लंघन करने वाला जेल जा सकता है—(indian railway rule)
रेल यात्रा करते समय प्रतिबंधित वस्तुओं को ले जाना गैरकानूनी है। रेलवे एक्ट की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जा सकती है अगर कोई यात्री यात्रा के दौरान कोई प्रतिबंधित वस्तु साथ ले जाता है। यह धारा यात्री को 1000 रुपये का जुर्माना या तीन साल की सजा या दोनों दे सकती है। इसके अलावा, अगर किसी व्यक्ति द्वारा लाए गए वर्जित सामग्री से कोई नुकसान या दुर्घटना होती है, तो दोषी व्यक्ति ही जिम्मेदार होगा।