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LPG cylinder : सरकार इन लोगों को फ्री में देगी गैस सिलेंडर, जानिए कैसे

सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए अनुदान जारी करने की मंजूरी दी. स्कीम के तहत 1,650 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर हुई है. आइए जानते है इसके बारे में विस्तार से.

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The government will give free gas cylinders to these people, know how

The Chopal News: सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए अनुदान जारी करने की मंजूरी दी. कैबिनेट बैठक में उज्ज्वला स्कीम में नए LPG कनेक्शन को मंजूरी मिल गई है. स्कीम के तहत 1,650 करोड़ रुपये की सब्सिडी मंजूर हुई है. आपको बता दें कि सरकार ने इससे पहली कैबिनेट बैठक में 33 करोड़ ग्राहकों के रसोई गैस सिलेंडर के दाम 200 रुपये तक घटा दिए थे. वहीं, उज्जवला स्कीम के तहत ग्राहकों को 400 रुपये प्रति सिलेंडर सस्ता मिल रहा है. अब 75 लाख नए LPG कनेक्शन देने को मंजूरी दे दी गई है.

इस योजना की शुरुआत साल 2016 में हुई थी और देश की गरीब महिलाओं को धुएं से निजात दिलाने के लिए इसकी शुरुआत हुई. वर्तमान में योजना के साथ करीब 10 करोड़ परिवारों को जोड़ा जा चुका है. बता दें कि वर्तमान में उज्‍ज्‍वला के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है. इस तरह, योजना पर मिलने वाली कुल छूट बढ़कर 400 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है.

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किसे मिलता है सस्‍ता सिलेंडर

उज्‍ज्‍वला योजना के तहत सस्‍ते सिलेंडर का फायदा सिर्फ उसी को मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवन यापन करते हैं. उज्‍ज्‍वला योजना के तहत रजिस्‍ट्रेशन कराने के लिए लाभार्थियों को अपना राशन कार्ड (BPL Card) भी अपलोड करना पड़ता है. बीपीएल कार्ड ऐसे परिवारों को ही मिलता है, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं. भारत का ऐसा परिवार जिसकी सालाना इनकम 27 हजार रुपये से कम होती है, उसे ही गरीबी रेखा के नीचे रहने वाला कार्ड जारी किया जा सकता है.

क्या है पात्रता

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना (Pradhan Mantri Ujjwala Yojana) में आवेदन के लिए महिला की आयु 18 वर्ष होनी आवश्यक है. लाभार्थी परिवार के पास किसी भी गैस एजेंसी से कोई अन्य एलपीजी कनेक्शन पहले से नहीं होना चाहिए. इस योजना का लाभ सामान्य गरीब, एससी, एसटी व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के परिवारों को दिया जाएगा.

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