UP के इस शहर के पास बसाई जायेगी नई सिटी, जानिए क्यों पड़ी इसकी जरूरत
Uttar Pradesh News : योगी आदित्यनाथ की उत्तर प्रदेश सरकार यमुना एक्सप्रेसवे पर एक नया शहर बनाने की योजना बना रही है। समाचार पत्रों के अनुसार, न्यू आगरा अर्बन सेंटर 10,500 हेक्टेयर में बनाया जाएगा और नोएडा का आधा आकार होगा। YEIDA (यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण) ने सलाहकारों से एक मास्टर प्लान बनाने का अनुरोध किया है। विभिन्न शहरों से जुड़ने वाले परिवहन और पर्यावरणीय प्रभाव पर सुझाव देने वाला यह सलाहकार विकास के लिए एक मार्गदर्शन होगा।
ग्रीन बेल्ट के लिए रिजर्व होगी 15 फीसदी जमीन
आगरा के पास बसे इस नए शहर में उद्योग विभाग और ट्रांसपोर्ट हब पर खास ध्यान रहेगा। ग्रीन बेल्ट को प्रदूषण को कम करने के लिए 15 प्रतिशत जमीन दी जाएगी। आगरा के लोगों को नौकरी की तलाश में अपने घर से ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि आगरा के पास ही व्यवसाय है। ताजमहल को बचाने के लिए आगरा के आसपास किसी भी प्रदूषण फैलाने की अनुमति नहीं है। यही कारण है कि प्रदूषण के जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए नए शहर केवल हरित उद्योगों को प्रोत्साहित कर सकते हैं।
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जेवर एयरपोर्ट की वजह से बढ़ेगा कारोबार
एक्सपर्ट्स का मानना है कि जेवर एयरपोर्ट के बनने से नोएडा और आसपास के बड़े शहरों, जिनमें आगरा भी शामिल है, में कारोबार के अवसर बढ़ेंगे। ऐसे में काम करने वाले लोगों को अच्छी सुविधाओं वाले शहर की जरूरत होगी। यदि एक्सप्रेसवे पर नया शहर नहीं बनाया जाता तो नोएडा और आगरा जैसे शहरों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए, एक नया शहर बनाना बहुत जरूरी है।
YEIDA ने तैयार किया मास्टर प्लान 2031
YEIDA ने दिल्ली-NCR में आबादी के दबाव को कम करने के लिए मास्टर प्लान 2031 बनाया है। ताज नगरी आगरा के निकट एक अधिसूचित क्षेत्र में 10,500 हेक्टेयर जमीन पर एक नया शहर बसाने का नया मास्टर प्लान शुरू हो गया है। ताज नगरी के पास बनाया गया यह नया शहर सबसे अच्छी सुविधाओं से लैस होगा। मास्टर प्लान-2031 के अनुसार, भविष्य में शहर की आबादी लगभग 11 लाख होगी, इसलिए निर्माण और अन्य योजनाएं बनाई जाएंगी। साथ ही शहर का कुल क्षेत्रफल का 7% पर्यटन के लिए होगा।
नए शहर में किसके लिए कितनी जमीन
आगरा के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर बसे इस शहर की 25% जमीन उद्योग के लिए आरक्षित हो सकती है, रिपोर्टों के अनुसार। इसके अलावा, 20 प्रतिशत आवासीय भूमि और 4 प्रतिशत व्यावसायिक भूमि रखी जा सकती है। 13 प्रतिशत जमीन ट्रांसपोर्ट के लिए भी आरक्षित है। जैसा कि पहले कहा गया है, ग्रीन बेल्ट और पर्यटन के लिए पंद्रह प्रतिशत जमीन आरक्षित रखी जा सकती है। जमीन का अतिरिक्त हिस्सा अन्य उद्देश्यों के लिए रखा जा सकता है।
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