UP के इस जिले सात गांवों से जमीन अधिग्रहण करके बसेगी नई कॉलोनी, लोगों की बदलेगी तस्वीर
Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में अब आवासीय योजना के माध्यम से इस जिले के साथ गांव की तस्वीर बदलने वाली है। परसाखेड़ा आवासीय योजना के लिए बरेली में सात गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहीत की जाएगी। दो गांवों के किसानों ने भूमि अधिग्रहण करने पर सहमति दी है। शेष पांच गाँवों के किसानों से सहमति लेने का काम शुरू हो गया है।
सात गांवों की तस्वीर बदलेगी
सात गांवों की स्थिति बरेली-दिल्ली हाईवे के किनारे आवास विकास परिषद की परसाखेड़ा आवासीय योजना से बदल जाएगी। इसके तहत परिषद ने टियूलिया और धंतिया में जमीन दी है, जो अब हमीरपुर, वोहित, मिलक इमामगंज, बल्लिया और फरीदापुर में भी दी जाएगी। अधिग्रहीत जमीन पर परिषद एक आवासीय कॉलोनी बनाएगा। स्ट्रीट लाइट के साथ कॉलोनी में चौड़ी सड़कें होंगी। पार्क होंगे। बिजली लाइनें भूमिगत होंगी। पोस्ट ऑफिस, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, बैंक और आवश्यक सुविधाओं के लिए जमीन उपलब्ध होगी।
लैंड पूलिंग स्कीम में खेती वाली जमीन किसानों से ली जाएगी। आधी जमीन पर सड़क पार्क, एसटीपी प्लांट और बुनियादी सुविधाएं बनाई जाएंगी। शेष पचास फीसदी जमीन व्यावसायिक और आवासीय उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाएगी। योजना में दी गई जमीन का 25% हिस्सा ही इसमें मिलेगा, लेकिन किसानों को उनकी पसंद की जमीन मिलेगी।
182 किसानों ने भूमि अधिग्रहण का अनुमोदन किया
योजना में जमीन अधिग्रहण के लिए टियूलिया और धंतिया के 182 किसानों ने सहमति दी है। अब पांच नए गांवों को जोड़ा गया है, उनमें समझौता होना चाहिए। 15 दिसंबर तक किसानों को समय दिया गया है। 561 एकड़ जमीन प्रस्तावित है। टियूलिया ब धंतिया के पास 149 हेक्टेयर जमीन है। पांच गांवों के लिए बाकी जमीन दी जाएगी। सिर्फ दो गांवों ने अभी तक 55 हेक्टेयर जमीन की अनुमति ली है।
क्या भूमि पूलिंग स्कीम है?
लैंड पूलिंग स्कीम में किसान विकसित भूखंड के रूप में अपनी जमीन का 25 प्रतिशत हिस्सा पा सकते हैं। उन्हें इस योजना में स्थल विकास के बदले कोई पैसा नहीं देना होगा। दो गांवों में किसानों ने योजना को लेकर उत्साह दिखाया है।
जिन 182 किसानों ने प्रस्तावित कॉलोनी के लिए सहमति दी है, उनसे खेती की जाएगी। शेष पांच गांवों में जो किसान लैंडपूलिंग स्कीम में जमीन देना चाहते हैं, वे जमीन का हिस्सा निर्धारित करने के बाद सहमति दे सकते हैं. इसके लिए वे दो फोटो, बैंक पासबुक की फोटो स्टेट, आधार कार्ड और जमीन की खतौनी परिषद को दे सकते हैं। उनके एग्रीमेंट भी होंगे।