राजस्थान रोडवेज में लागु हुआ नया नियम, यात्रा करने से पहले आपको जानना बेहद जरुरी
Rajasthan News : राजस्थान की रोडवेज बसों में सफर करने वालों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है। राजस्थान रोडवेज परिवहन निगम द्वारा बस में यात्रियों के लिए नए नियम को लागू किया है। इस नियम का उल्लंघन करने वालों से अब विभाग के अधिकारी जुर्माना वसूल करेंगे और साथ ही दोषी करार देकर जेल भी करवा सकते हैं।
Rajasthan Roadways Bus Booking : राजस्थान रोडवेज प्रशासन ने पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू कर दिया है, जिसके तहत अब बिना टिकट पाए जाने वाले यात्रियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नियम के तहत यात्रियों से जुर्माना वसूला जाएगा।
रोडवेज बसों में बिना टिकट यात्रा करने वालों के खिलाफ अब रोडवेज के उड़न दस्तों की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब तक सिर्फ परिचालक को ही इसके लिए दोषी माना जाता था, लेकिन अब परिचालक के साथ बिना टिकट यात्री भी दोषी होगा। बसों में बेटिकट यात्रा की रोकथाम के लिए राजस्थान रोडवेज ने पैसेंजर फाल्ट नियम लागू किया है। इसके तहत बिना टिकट यात्रा करते पाए जाने पर उड़न दस्ता पैसेंजर से किराए की राशि का 10 गुणा या अधिकतम दो हजार रुपए जुर्माना वसूल किया जाएगा।
अब यात्री पर होगी कार्रवाई
पहले बिना टिकट यात्रा करने पर कंडक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब यात्री को भी दोषी माना जाएगा। पैसेंजर फॉल्ट नियम लागू होने से पहले उड़नदस्ता केवल परिचालक (कंडक्टर) के खिलाफ कार्रवाई करता था और रेड रिमार्क लगाता था। अब नए नियम के तहत, यदि कोई यात्री बिना टिकट पाया जाता है और जुर्माना देने से इनकार करता है, तो उड़नदस्ता उस यात्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा सकता है।
टिकट दिखाने की जिम्मेदारी यात्री की
रोडवेज बस में यात्रा करते समय यात्री यदि टिकट प्राप्त नहीं करता है या कंडक्टर उसे टिकट नहीं देता है तो इसका नुकसान यात्री को ही वहन करना पड़ेगा। रोडवेज के नियमों के अनुसार टिकट दिखाने की जिम्मेदारी यात्री की है।
इनका कहना है
रोडवेज बसों में पैसेंजर फाल्ट स्कीम लागू की है। इसमें बिना टिकट करते यात्रा पाए जाने वाले यात्रियों से किराये का दस गुना या अधिकतम दो हजार रुपए जुर्माना वसूल करने का प्रावधान किया गया है। इससे बेटिकट यात्रा पर अंकुश लगेगा।
