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जूतों और चप्पलों पर लागू होंगे नए नियम, कंपनियों को इन शर्तों का पालन करना होगा"

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जूतों और चप्पलों पर लागू होंगे नए नियम

THE CHOPAL - हाल ही में भारत सरकार ने फुटवियर उद्योग में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर (QCO) लागू किया है, जिससे 1 जुलाई 2023 से घटिया क्वालिटी के जूते-चप्पलों के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। इसके अनुसार, फुटवियर कंपनियों को स्टैंडर्ड पेश किए गए हैं और उन्हें नए नियमों का पालन करना होगा। ये नियम उत्पादन के लिए टेस्टिंग लेबोरेटरी, बीआईएस (BIS) लाइसेंस, और आईएसआई मार्क के नियमों को शामिल करते हैं। इसका उद्देश्य घटिया क्वालिटी वाले उत्पादों की उत्पत्ति और आयात पर रोक लगाना है।

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सरकार ने यह भी घोषणा की है कि इन नियमों के बाद से देश में घटिया क्वालिटी के जूते-चप्पल नहीं बनेंगे। इसके साथ ही, छोटे स्तर के फुटवियर उत्पादकों को भी 1 जनवरी 2024 से ये नियमों का पालन करना होगा। फुटवियर कंपनियों ने इस नए नियम के खिलाफ कुछ छूट की मांग की है, लेकिन सरकार ने बदलाव करने से इनकार कर दिया है। यह नया नियम चीन से आने वाले खराब क्वालिटी वाले उत्पादों के आयात पर रोक लगाने का प्रयास है और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों का पालन करने का हिस्सा है।

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नए नियम के तहत फुटवेयर प्रोडक्ट्स के बड़े और मझोले स्तर के मैन्युफैक्चरर्स और सभी आयातकों को 1 जुलाई से अनिवार्य क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा। इसके माध्यम से सरकार खराब क्वालिटी वाले फुटवेयर प्रोडक्ट्स के आयात पर नियंत्रण लगाना चाहती है।