NHAI Rule: क्या देना होगा 10 सेकेंड से ज्यादा देरी होने पर टोल टैक्स, NHAI ने दी बिग अपडेट
NHAI Rule Change : यात्रा करते समय टोल बूथों पर लंबी कतारें और धीमी प्रक्रिया अक्सर यात्रियों को परेशान करती हैं, जिससे यात्रा में देरी होती है। NHAI ने इस समस्या को सुलझाने के लिए एक नया अपडेट (NHAI new rule for toll tax) जारी किया है। NHAI का नियम था कि 10 सेकेंड से अधिक समय तक किसी टोल पर टोल टैक्स देने के लिए इंतजार करने पर टोल टैक्स नहीं देना होगा। यह खबर आपको बताती है कि इसमें हाल ही में क्या बदलाव हुआ है।
The Chopal : NHAI द्वारा निर्मित टोल बूथ आपने हाईवे पर चलते समय अवश्य देखा होगा। हर गाड़ी को टोल बूथ पर टोल देकर पास करना होता है, जिसमें लगभग कुछ सेकेंड लगते हैं लेकिन टोल प्लाजा पर अक्सर बहुत समय बर्बाद हो जाता है, जिससे मुसाफिरों को अपने लक्ष्य पर पहुंचने में देरी होती है। जो NHAI (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण भारत) ने अपडेट किया है। यदि आपको 10 सेकेंड से अधिक समय तक टोल पर रहना पड़ा तो आपको टोल टैक्स देना होगा।
टोल टैक्स से छूट
अगर गाड़ी पहले टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से अधिक समय लेती थी, तो टोल टैक्स से छूट मिलती थी। इसके अलावा, अगर गाड़ी की लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी होती थी, तो पीछे वाली गाड़ी को टोल नहीं देना पड़ता था (NHAI Rule Change)। इस नियम को लेकर बहुत बहस हुई, और टोल पर ड्राइवरों को इस छूट का फायदा उठाते हुए झगड़ते हुए वीडियो वायरल हुए। लेकिन NHAI ने अब इन दोनों नियमों को बदल दिया है। अब टोल टैक्स देना ही होगा, चाहे गाड़ी लाइन में कितनी देर लगे। 2021 में जो आदेश जारी किया गया था, जिसमें 100 मीटर की लाइन में छूट दी गई थी, अब उसे भी हटा लिया गया है।
NHAI ने एक नवीन सर्कुलर पेश किया
NHAI ने इससे संबंधित एक नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें फ्री-फ्लो नीति को समाप्त करने की घोषणा की गई है। इसके बाद, टोल प्लाजा पर किसी भी तरह की फ्री फ्लो सुविधा नहीं होगी। टैक्स नहीं देने वाले लोग पहले कुछ टोल पर 10 सेकेंड के भीतर निकल जाते थे, लेकिन अब यह नियम (Toll Plaza Rules) सभी टोल पर लागू नहीं होगा। NHAI के एक अधिकारी ने कहा कि यह नियम 2021 में बनाए गए टोल प्लाजा के लिए था। इस बदलाव से लोगों के बीच उत्पन्न हुए विवाद और विवादों को दूर करने की कोशिश की जा रही है।
टोल में छूट मिलती है -
भारत में हाईवे पर सफर करते समय आम तौर पर सभी को टोल टैक्स देना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों को इससे छूट मिलती है। टोल टैक्स से इन सभी को छुटकारा मिलता है: लोकसभा अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के लेफ्टिनेंट गवर्नर, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट के जज। NHAI ने इस फैसले से जुड़ी कई बातें अब स्पष्ट कर दी हैं, ताकि लोगों को पहले की तरह भ्रम नहीं रहता।