कनाडा में नहीं मिलेगा वर्क परमिट, विजिटर वीजा लेकर जाने वालों के लिए आया ये नया फैसला
Canada Work Permit: कनाडा की सरकार ने वर्क परमिट पर नौकरी करने की सोच कर वहां जाने वालों को बड़ा झटका दिया है. इस नए फैसले में कहा गया है कि अब विजिटर वीजा पर आए लोगों को वर्क परमिट नहीं दिया जाएगा. फैसला आने के तुरंत बाद यह 28 अगस्त को प्रभावी भी हो गया है. इससे पहले बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट या विजिटर वीजा लेकर कनाडा में जाते थे. उसके बाद वहां की सरकार उन लोगों को वर्क परमिट जारी कर देती थी. परंतु अब ऐसा नहीं होगा. यह उन लोगों के लिए झटका माना जा सकता है जो टूरिस्ट वीजा लेकर कनाडा में नौकरी करने जाना चाहते थे.
टूरिस्ट वीजा वालों को वर्क परमिट देती थी सरकार
पहले विजिटर या टूरिस्ट वीजा लेकर लोग कनाडा में पहुंचते थे. और वहां उनको वर्क परमिट मिल जाता था. इस प्रकार की सुविधा वहां की सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय शुरू की गई थी. क्योंकि कोरोना के दौरान कनाडा में कामगारों की हर तरफ कमी थी. जिसको पूरा करने के लिए सरकार द्वारा वर्क परमिट जारी करने की सुविधा दी गई थी. उसे समय से अब तक बड़े स्तर पर लोगों को वर्क परमिट जारी किए गए थे. परंतु अब इस नए फैसले के बाद टूरिस्ट या विजिटर वीजा पर आने वाले लोगों को वर्क परमिट पाने के लिए अपने देश वापस जाकर वहां से आवेदन करना होगा.
इसलिए जारी किए गए थे वर्क परमिट
कनाडा सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का टूरिस्ट या विजिटर वीजा पर यहां आकर काम करने की योजना बना रहे लोगों पर फर्क पड़ेगा. इस निर्णय से पहले कनाडा छोड़े बिना वर्क परमिट के लिए आवेदन किया जा सकता था. इसके अलावा जिन लोगों के पास 1 साल का वर्क परमिट था. परंतु जिन्होंने अपनी इमीग्रेशन स्टेटस को विजिटर में बदल दिया था. वे अपने नए वर्क परमिट आवेदन पर निर्णय की प्रतीक्षा करते हुए कनाडा में कानूनन रूप से वहां नौकरी करने के लिए पात्र हो गए थे.
28 अगस्त से पहले हुए आवेदनों पर कार्रवाई जारी रहेगी
शुरुआत में कनाडा सरकार इस नीति को 28 फरवरी 2025 को समाप्त करने की योजना बना रही थी. परंतु अब आईआरसीसी का कहना है कि कोरोना के दौरान कामगारों की संख्या को पूरा करने के लिए विजिटर या टूरिस्ट वीजा वाले लोगों वर्क परमिट जारी करने की नीति को समाप्त कर रहे हैं. उन्होंने कहा है कि कनाडा में अस्थाई निवासियों की संख्या को पुनः व्यवस्थित करने के लिए सरकार सरकार द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया है. आव्रजन, शरणार्थी और नागरिकता कनाडा (IRCC) ने कहा कि 28 अगस्त से पहले इस नीति के तहत किए गए आवेदनों पर कार्रवाई जारी रहेगी.