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अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का कटेगा, इन 3 धाराओं के तहत चालान

Lucknow Traffic Challan Rules : अब लखनऊ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अधिक घातक हो सकता है। यहां तीन अलग-अलग धाराओं में चालान काटे जाएंगे और अन्य कार्रवाई होगी।
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अब ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों का कटेगा, इन 3 धाराओं के तहत चालान

The Chopal, UP Traffic Challan : अब लखनऊ में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन अधिक घातक हो सकता है। यहां तीन अलग-अलग धाराओं में चालान काटे जाएंगे और अन्य कार्रवाई होगी। एमवी अधिनियम की धारा 122, 126 और 86 का पालन किया जाएगा। इन धाराओं में अभी तक सिर्फ चालान होता था।

लेकिन अब नियमों का उल्लंघन करने पर डीएल, आरसी और परमिट भी रद्द हो सकते हैं। हालाँकि, तीन बार नियमों का उल्लंघन करने पर ऐसा होगा. अगर इसके बाद भी कोई गाड़ी चलाते पकड़ा गया, तो उसे तीन महीने की जेल और जुर्माना लगाया जाएगा।

एमवी अधिनियम की धारा 122 और 126 में, सड़क किनारे खड़े व्हीकल ड्राइविंग सीट पर बैठे व्यक्ति के पास डीएल नहीं होना ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन है। सड़कों पर जाम को लेकर असहजता थी।

ऐसे में सरकार ने दो अतिरिक्त धाराओं (122, 126) के तहत कार्रवाई की अनुमति दी। वहीं, धारा 86 ठेका गाड़ियों पर लागू होता है। अब नियमों का उल्लंघन करने वाली ठेका गाड़ियों का परमिट और रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाएगा।

तीन पहिया वाहन निशाने पर

दो धाराओं को मिलाकर ट्रैफिक उल्लंघन का लक्ष्य तीन पहिया वाहन होंगे। वास्तव में, शहर में कहीं भी तीन व्हीलर खड़े हैं और बेकार हैं।

ऐसे हालात से बचने के लिए कार्रवाई की तैयारी में दो अतिरिक्त धाराएं शामिल हैं। इससे जाम भी कम हो सकता है। तीन पहिया वाहनों की मनमानी को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।