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PAN–Aadhaar Linking Deadline: निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड, 31 दिसंबर 2025 तक जरूर करें ये काम वरना कामकाज पर पड़ेगा असर

PAN–Aadhaar Linking Deadline: पैन कार्ड धारकों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।

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PAN–Aadhaar Linking Deadline: निष्क्रिय हो जाएगा पैन कार्ड, 31 दिसंबर 2025 तक जरूर करें ये काम वरना कामकाज पर पड़ेगा असर

Aadhaar PAN linking deadline: पैन कार्ड धारकों के लिए एक अहम चेतावनी सामने आई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने साफ कर दिया है कि पैन (PAN) को आधार (Aadhaar) से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है। तय समयसीमा तक लिंकिंग नहीं कराने पर पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो सकता है, जिससे आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर रिफंड पाने और कई जरूरी वित्तीय लेनदेन में गंभीर दिक्कतें आ सकती हैं।

अगर आपके पास पैन कार्ड है और आपने अभी तक उसे आधार से लिंक नहीं किया है, तो यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी है। विभाग का कहना है कि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी न करने पर न सिर्फ पैन इनएक्टिव होगा, बल्कि जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

नोटिफिकेशन में क्या कहा गया है?

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3 अप्रैल, 2025 को जारी एक अधिसूचना में स्पष्ट किया है कि जिन व्यक्तियों का पैन 1 अक्टूबर, 2024 से पहले आधार नंबर के आधार पर जारी हुआ था, उन्हें 31 दिसंबर, 2025 तक पैन–आधार लिंकिंग अनिवार्य रूप से पूरी करनी होगी। यदि ऐसे पैन धारक अब तक लिंकिंग नहीं कराते हैं, तो उन्हें प्रक्रिया पूरी करने से पहले 1,000 रुपये की लेट फीस देनी होगी।

हालांकि, जिन लोगों ने 1 अक्टूबर, 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट ID के जरिए पैन कार्ड बनवाया है, वे 31 दिसंबर, 2025 तक बिना किसी शुल्क के अपने पैन को आधार से लिंक कर सकते हैं।

पैन–आधार लिंक करना क्यों है जरूरी?

पैन के इनऑपरेटिव होने का सीधा असर टैक्स और बैंकिंग से जुड़े कामों पर पड़ता है। एक निष्क्रिय पैन के जरिए:

इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया जा सकेगा

आयकर रिफंड अटक सकता है

पैन अनिवार्य वाले वित्तीय ट्रांजैक्शन पूरे नहीं हो पाएंगे

ज्यादा TDS या TCS कट सकता है

फॉर्म 15G और 15H जैसे दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे

बैंक, म्यूचुअल फंड, डीमैट अकाउंट और ब्रोकरेज सेवाओं में KYC से जुड़ी दिक्कतें आ सकती हैं

इसके अलावा, पैन के इनऑपरेटिव रहने की अवधि में पहले से जमा किए गए फॉर्म 15G/15H भी अमान्य हो सकते हैं।

ऑनलाइन कैसे करें पैन–आधार लिंक?

इनकम टैक्स विभाग ने लिंकिंग के लिए एक सरल ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराई है, जिसे कोई भी व्यक्ति घर बैठे पूरा कर सकता है।

सबसे पहले इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं।

‘Quick Links’ सेक्शन में जाकर ‘Link Aadhaar’ विकल्प चुनें (लॉगिन जरूरी नहीं)।

अपना पैन नंबर, आधार नंबर और नाम ठीक उसी तरह भरें, जैसा आधार कार्ड में दर्ज है।

“Validate” पर क्लिक करें।

आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, जिसे दर्ज करें।

यदि आप तय तारीख के बाद लिंक कर रहे हैं, तो ई-पे टैक्स के माध्यम से 1,000 रुपये की फीस जमा करें।

भुगतान के बाद फॉर्म सबमिट करें।

सफल सबमिशन के बाद स्क्रीन पर कन्फर्मेशन मैसेज दिखाई देगा। आमतौर पर 3 से 5 कार्यदिवस में पोर्टल पर पैन–आधार लिंकिंग का स्टेटस अपडेट हो जाता है।

डेडलाइन चूकने पर क्या होगा?

यदि कोई पैन धारक 31 दिसंबर, 2025 तक पैन को आधार से लिंक नहीं करता है, तो 1 जनवरी, 2026 से उसका पैन इनऑपरेटिव हो सकता है। इससे टैक्स फाइलिंग, रिफंड, बैंकिंग और निवेश से जुड़े कई काम ठप पड़ सकते हैं। विशेषज्ञों की सलाह है कि अंतिम तारीख का इंतजार न करते हुए जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

पैन–आधार लिंकिंग की अंतिम तारीख क्या है?

सीबीडीटी के निर्देश के अनुसार अंतिम तारीख 31 दिसंबर, 2025 है।

क्या पैन–आधार लिंकिंग मुफ्त है?

अधिकांश मामलों में लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये की नॉन-रिफंडेबल फीस देनी होती है। हालांकि कुछ श्रेणियों को नियमानुसार छूट दी गई है।

कुल मिलाकर, पैन–आधार लिंकिंग को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। इसलिए पैन धारकों के लिए यही बेहतर है कि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर अपने टैक्स और वित्तीय कामकाज को बिना रुकावट जारी रखें।