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रेलवे में सफर करने वाले यात्री रहे अलर्ट, आपकी इस गलती पर 8000 रुपये प्रति मिनट लगेगा जुर्माना

Indian railway : भारतीय रेलवे की ट्रेनों में चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है. भारतीय रेलवे ने ट्रेनों में चेन पुलिंग से संबंधित नियमों को और सख्त कर दिया है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति बेवजह चेन खींचता है, तो उस पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह कदम रेलवे सेवाओं को समयबद्ध और सुरक्षित बनाए रखने के लिए उठाया गया है। बेवजह या मजाक में चेन खींचने पर यात्री को जुर्माना भुगतान या जेल हो सकती हैं। रेलवे ने हाल ही में अपने नियमों को बदल दिया है। अब बिना कारण ये काम करने वाले को आठ हजार रुपये प्रति मिनट का जुर्माना लगेगा। 

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रेलवे में सफर करने वाले यात्री रहे अलर्ट, आपकी इस गलती पर 8000 रुपये प्रति मिनट लगेगा जुर्माना

Railway updates : भारतीय रेलवे में चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है, लेकिन बहुत कम लोग इसके नियमों को जानते हैं। यात्रियों को बेवजह या मजाक में चेन खींचने पर जुर्माना लगाया जा सकता है और वे जेल भी जा सकते हैं। रेलवे ने हाल ही में नियमों को बदल दिया है; अब बिना कारण के चेन खींचने पर प्रति मिनट आठ हजार रुपये का जुर्माना लगेगा। यही कारण है कि ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को चेन पुलिंग के नियमों (Chain Pulling Rules) की जानकारी होनी चाहिए. नीचे इस खबर में ट्रेन के नवीनतम अपडेट मिलेंगे।

रेलवे ने चेन पुलिंग करने वालों पर जुर्माना लगाने का एक नया कानून बनाया है। इस नियम के तहत पहले 500 रुपये का जुर्माना था, लेकिन अब ट्रेन के ठहराव का खर्च भी शामिल होगा। इसका अर्थ है कि कोई बिना किसी गंभीर कारण से चेन खींचता है, तो उसे अधिक भुगतान करना पड़ेगा। यात्रियों का बेहतर अनुभव सुनिश्चित करने के लिए चेन पुलिंग को नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। (रेल तार खींचने के नियम)

चेन पुलिंग पर प्रति मिनट 8000 रुपये का जुर्माना लगेगा (Ashwani Vaishnav Railway Updates) 

पश्चिम मध्य रेलवे ने बिना वजह चेन पुलिंग करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगाया है। ट्रेन के ठहराव पर प्रति मिनट 8000 रुपये का डिटेंशन चार्ज भी लागू होगा। उदाहरण के लिए, यदि ट्रेन पांच मिनट रुकी तो यात्री को जुर्माना (fine) और डिटेंशन चार्ज मिलाकर 40,500 रुपये का भुगतान करना होगा। 10 मिनट के ठहराव पर कुल 80,500 रुपये मिल सकते हैं। 6 दिसंबर से भोपाल मंडल में, जहां पिछले 3 महीनों में 1262 चेन पुलिंग मामले सामने आए हैं, यह नया नियम लागू होगा। 

इन दो वजहों पर मान्य होगी अलार्म चेन पुलिंग -

भोपाल मंडल के मुताबिक, अलार्म चेन पुलिंग (alaram chain pulling) केवल दो विशेष परिस्थितियों में मान्य होगी। पहला, यदि यात्री की जान को खतरा हो, जैसे गिरने की स्थिति में। दूसरा, 10 साल से कम उम्र के बच्चे या 60 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति का ट्रेन में छूट जाना। यदि बच्चे या बुजुर्ग व्यक्ति (Old people) ट्रेन चढ़ नहीं पाए और ट्रेन चल पड़ी, तो यह कारण मान्य होगा। अन्य किसी भी परिस्थिति में अलार्म चेन पुलिंग को अवैध माना जाएगा।