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PM मोदी ने पी थी चाय अब सील होगी पप्पू की वह दुकान, बड़ी वजह आई सामने

UP News : अस्सी स्थित पप्पू की चाय की दुकान वाराणसी नगर निगम सील करेगा। एक साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी दुकान पर चाय पीते दिखे। ये दुकान जिस बिल्डिंग में है, टैक्स नहीं भरने के कारण कुर्क कर दी गई।

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PM मोदी ने पी थी चाय अब सील होगी पप्पू की वह दुकान, बड़ी वजह आई सामने

UP Varanasi : आपने वाराणसी में अस्सी पर पप्पू चाय की अड़ी सुनी होगी। पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी दुकान पर चाय पी थी। लेकिन इस दुकान जल्द ही बंद हो जाएगी। हाँ, आपने सही पढ़ा है। अस्सी स्थित मारवाड़ी सेवा संघ परिसर से जुड़े भवनों को नगर निगम प्रशासन ने सील कर दिया है। इसी क्षेत्र में पप्पू चाय की दुकान है।

मारवाड़ी सेवा संघ पर अवैधानिक गृहकर और ब्याज लगाया गया था, हालांकि नगर निगम अधिनियम में दानोत्तर संपत्ति को कर के दायरे से बाहर रखा गया है। फिर, निगम अधिकारियों ने गैरकानूनी संस्था पर कर लगाया है जो इस दायरे में नहीं आती। पप्पू की चाय की दुकान महीने में 294 रुपये किराया देती है। दानोत्तर ट्रस्ट की राशि से किराया मिलता है। पप्पू चाय की दुकान सहित नगर निगम ने पिछले दिनों सभी इमारतों को कुर्क किया था। भेलूपुर क्षेत्र में एक टीम तीन या चार दिन पहले गई थी और सील करने की चेतावनी देकर वापस आई थी।

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दानोत्तर प्रयोजन के लिए मारवाड़ी सेवा संघ अपने भवनों (बी-2/262, 264, 265, 266) का उपयोग करता है। इनमें शिव, लक्ष्मी नारायण और अन्य देवताओं के मंदिर हैं। उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 177(ख) के अनुसार दानोत्तर संपत्तियां गृहकर से मुक्त हैं। भाजपा के पूर्व कैबिनेट मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने भी एक जून 2023 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था। जिस पर संजय प्रसाद, प्रमुख सचिव, ने नगर निगम प्रशासन से रिपोर्ट मांगी थी। लेकिन नगर निगम ने नियमों का उल्लंघन करते हुए संघ पर गृहकर सहित 59 लाख 71 हजार रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया। 

एमएलएसी अशोक धवन ने भी कुर्की का निर्णय वापस लेने पर नगर आयुक्त अक्षत वर्मा से चर्चा की थी। शतरुद्र प्रकाश ने कहा कि नगर आयुक्त को उत्पीड़न को रोकने और पप्पू चाय की दुकान सहित मारवाड़ी सेवा संघ के सभी भवनों पर लगे टैक्स को वापस लेने के लिए सारी कार्रवाई को रोकना चाहिए। उनका दावा था कि अधिकारी मौके पर जाए बिना अवैध टैक्स वसूलते हैं। महापौर अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि नगर आयुक्त को मारवाड़ी सेवा संघ पर गृहकर के संबंध में मामला वापस लेने का निर्देश दिया गया है। नगर निगम अधिनियम का ही पालन होगा।

आपत्ति

- नगर निगम अधिनियम के तहत गृहकर दायरे से बाहर है दानोत्तर संपत्ति
- अस्सी स्थित मारवाड़ी संघ पर 59 लाख रुपये का गृहकर व ब्याज लगाया गया है
- पूर्व कैबिनेट मंत्री शतरुद्र प्रकाश ने सीएम योगी आदित्यनाथ से की है शिकायत

नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कहा कि मारवाड़ी सेवा संघ पर बकाया गृहकर मामला स्थगित कर दिया गया है। जांच के बाद इस बारे में निर्णय लिया जाएगा। स्थानीय कर निरीक्षक ने सीलिंग करने की जानकारी दी है। कर निरीक्षक को विभागीय कार्रवाई मिलेगी।

नगर निगम ने पहले भी मनमानी की है

निगम के अधिकारियों ने अवैध रूप से गोपाल मंदिर, गौरी केदारेश्वर, चिंतामणि गणेश और कैंट स्थित श्रीकृष्ण धर्मशाला पर कर लगाया है।

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