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हरियाणा में प्रॉपर्टी की कीमतों में आएगा तगड़ा उछाल, नया कलेक्टर रेट होगा लागू

Haryana Government : 1 दिसंबर से हरियाणा में संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के लिए खरीदारों को अधिक रकम देनी होगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी की देखरेख में रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने ये आदेश जारी किए हैं। 1 दिसंबर से 31 मार्च 2025 तक नए कलेक्टर रेट पर संपत्ति रजिस्टर करने के लिए राज्य सरकार ने डिविजनल कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को आदेश जारी किया, जिसके परिणामस्वरूप हरियाणा में संपत्ति की कीमतें बहुत बढ़ जाएंगी।

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हरियाणा में प्रॉपर्टी की कीमतों में आएगा तगड़ा उछाल, नया कलेक्टर रेट होगा लागू 

Haryana New Collector Rate : NCR के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, सोनीपत, रोहतक, पानीपत, करनाल, झज्जर और नूंह जिलों में कलेक्टर रेट में २० प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी। चंडीगढ़ के अंतर्गत पंचकूला जिले में भी ऐसी वृद्धि की उम्मीद है। अन्य जिलों में बदलाव छोटा होगा। 1 अप्रैल 2024 से नई कलेक्टर दरें लागू होनी थीं, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण इसे स्थगित कर दिया। भाजपा सरकार ने इसके बाद 5 अक्टूबर को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इस निर्णय को लागू नहीं करने का निर्णय लिया। 

सूत्रों ने कहा कि अब सैनी ने अपनी मंजूरी दी है, जिससे नई कलेक्टर दरों पर संपत्ति का पंजीकरण आसान हो गया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि खरीदारों को अपनी संपत्ति को नई कलेक्टर दरों पर पंजीकृत कराने से इस फैसले से राज्य के खजाने में अधिक राजस्व मिलेगा। उनका कहना था कि राजकोष में अधिक राजस्व होने से विकास कार्यों के लिए अधिक धन मिलेगा।

मार्केट वैल्यू के अनुसार दर निर्धारित

वास्तव में, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में जिलों को मार्केट वैल्यू की जांच करने के लिए कहा था। इस पर जिला उपायुक्तों ने सर्वे कर मार्केट वैल्यू के अनुसार कलेक्टर रेट निर्धारित किए। रेट में बढ़ोतरी से राजस्व तो जरूर बढ़ेगा, लेकिन आम लोगों पर भी अधिक खर्च होगा।