Property Registry : घर के कागजात लेते समय करें ये काम, हो जाएगा लाखों रुपए का फायदा
Property Registry : घर खरीदना हर किसी का सपना होता है, और जब भी पैसे का इंतजाम होता है, लोग पहले अपने आशियाने का सपना पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज के समय में महंगाई के चलते प्रॉपर्टी खरीदना इतना सरल नहीं रह गया है। प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान छू रही हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं, जिनसे आप प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करते समय लाखों रुपये की बचत कर सकते हैं।

The Chopal, Property Registry : हर किसी का सपना होता है अपना घर खरीदना। इसके लिए लोग कड़ी मेहनत करते हैं और पैसे इकट्ठा करते हैं। लेकिन महंगाई के इस दौर में प्रॉपर्टी खरीदना इतना आसान नहीं है। पिछले कई सालों से रियल एस्टेट में तेजी आई है, जिससे प्रॉपर्टी की कीमतें में उछाल देखने को मिला हैं।
प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उसे अपने नाम कराने में भी खर्च होते हैं। प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री कराने और इस पर भारी टैक्स देना पड़ता है। आज हम आपको प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टिप्स बताने जा रहे हैं, जिनसे आप अच्छी खासी बचत कर सकते हैं।
पत्नी के नाम रजिस्ट्री करवाने के फायदे
जब नई प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी लगती है। इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80 C के तहत इस पर 1.50 लाख रुपये तक की टैक्स छूट मिल सकती है। लेकिन, यदि प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर कराई जाए या उसमें उसका नाम जोड़ा जाए, तो आप टैक्स रिबेट में अधिकतम 3 लाख रुपये तक का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं।
स्टाम्प ड्यूटी में छूट -
यह जानना जरूरी है कि देश के विभिन्न राज्यों में प्रॉपर्टी से संबंधित नियम अलग-अलग होते हैं। लगभग सभी राज्यों में महिलाओं को रजिस्ट्री पर पुरुषों के मुकाबले छूट दी जाती है। रजिस्ट्री पर यह छूट राज्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति राजस्थान में अपनी पत्नी के साथ मिलकर प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे रजिस्ट्री पर 0.5 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
वहीं, अगर कोई पुरुष दिल्ली में अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीदता है, तो उसे 6 प्रतिशत रजिस्ट्री फीस चुकानी होगी, लेकिन यदि वही प्रॉपर्टी महिला के नाम पर रजिस्ट्री कराई जाती है, तो 4 प्रतिशत रजिस्ट्री चार्ज देना होगा। इसका मतलब यह है कि यदि दिल्ली में 50 लाख रुपये का घर खरीदा जाता है, तो पुरुषों को 3 लाख रुपये रजिस्ट्री के रूप में देने होंगे, जबकि महिलाओं को केवल 2 लाख रुपये देने होंगे। इसका अर्थ है कि यहां आपको 1 लाख रुपये की बचत होगी।
लोन लेकर प्रॉपर्टी खरीदने पर होगी बचत -
यदि आप प्रॉपर्टी लोन लेकर खरीदते हैं, तो चुकाए गए ब्याज पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 24 के तहत 2 लाख रुपये तक का डिडक्शन प्राप्त कर सकते हैं। यदि पत्नी के नाम पर होम लोन लिया जाता है, तो आप दोगुना लाभ उठा सकते हैं क्योंकि कई बैंक ऐसी सुविधाएं प्रदान करते हैं। इसके अलावा, यदि आप एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बेचकर दूसरी खरीदना चाहते हैं, तो सेक्शन 54 के तहत टैक्स में डिडक्शन का लाभ ले सकते हैं।
खरीदने के 2 साल बाद प्रॉपर्टी बेची तो लगेगा कैपिटल गेन टैक्स -
यदि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदी है और उसे खरीदे हुए दो साल या उससे अधिक समय हो गया है और अब आप उसे बेचने की सोच रहे हैं, तो इस पर 12.5 प्रतिशत लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। आप ऐसा कर सकते हैं कि यदि आपको प्रॉपर्टी बेचकर किसी अन्य स्थान पर मकान या जमीन खरीदनी है, तो उसे बेचने में देरी न करें और दो साल से पहले ही सौदा कर लें।
ओल्ड टैक्स रिजीम में शानदार फायदा -
यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C और 24(b) सहित कई अन्य सेक्शन के तहत अपने होम लोन पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं।
सेक्शन 80C के तहत होम लोन लेते समय शुरुआत में प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना पड़ता है। किसी भी वित्तीय वर्ष में सेक्शन 80C के तहत मूलधन चुकाने पर 1.5 लाख रुपये तक का इनकम टैक्स में डिडक्शन मिलता है।