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Chhattisgarh में एनआरडीए क्षेत्र के दायरे से वाली जमीन से निकलेगी रेल लाइन, 28 गांवों से ली जाएगी जमीन

Chhattisgarh Breaking News: छत्तीसगढ़ में नई रेलवे लाइन को लेकर किसानों से आपसी सहमति से जमीन अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों को जमीन अधिग्रहण के बदले रेलवे की तरफ से चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। इस प्रोजेक्ट से 28 गांवों की मौज होने वाली है।

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Chhattisgarh में एनआरडीए क्षेत्र के दायरे से वाली जमीन से निकलेगी रेल लाइन, 28 गांवों से ली जाएगी जमीन

Chhattisgarh News : छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के विस्तार को लेकर एक अहम कदम उठाया जा रहा है। राज्य में नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए किसानों से आपसी सहमति के आधार पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। यह विकास परियोजना न केवल बुनियादी ढांचे को मजबूती देगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास की भी संभावनाएं बढ़ाएगी।

क्षेत्र की जमीन से जो नई रेल लाइन बनेगी, उसके अधिग्रहण पर प्रभावित किसानों को अब कलेक्टर दर से चार गुना अधिक मुआवजा मिलेगा। एनआरडीए में शामिल 28 गांवों के किसानों की आपसी सहमति से अधिग्रहित जमीन का कलेक्टर अब चार गुना मुआवजा देगा। क्योंकि शहर और गांव के बीच भेदभाव खत्म हो गया है इन गांवों के किसान आरडीए की अनुमति के बिना जमीन खरीद या बेच नहीं सकेंगे। रेलवे को इस क्षेत्र से निकलने वाली नई रेल लाइन के लिए अधिग्रहित जमीन का चार गुना मुआवजा भी देना होगा, क्योंकि इस क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा उनके दायरे में आ जाएगा।

दोगुना मुआवजा योजना

किसानों में अभी तक असंतोष था कि एनआरडीए ने 28 गांवों को अपने क्षेत्र में शामिल करके दोगुना मुआवजा देने की योजना बनाई है। डेवलपमेंट तो कुछ किया नहीं जा रहा है। इसलिए पहले से शामिल होकर वस्तुओं को खरीदने और बेचने पर रोक लगाई गई है, ताकि शहरी क्षेत्र को दोगुना भुगतान किया जाए। लेकिन ऐसा अब नहीं है। एनआरडीए क्षेत्र में शामिल उन सभी गांवों की जमीन का भी उतना ही मुआवजा मिलेगा, जितना की प्राधिकरण क्षेत्र से बाहर के गांवों की जमीन का मिलता है। एनआरडीए अधिकारियों ने बताया कि यह 19 जनवरी 2025 को मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लेने के बाद लागू किया गया था। इसके अलावा, एनआरडीए के भीतर और बाहर गांव की जमीन अधिग्रहण करने पर किसानों को चार गुना की समान राशि दी जाएगी।

केवल संपत्ति दोगुनी

इस फैसले से किसानों को बहुत राहत मिली है क्योंकि उन्हें हमेशा डर था कि एनआरडीए अपने क्षेत्र में शामिल किए गए गांवों को जमीन लेने पर सिर्फ शहरी मानकर दोगुना मुआवजा देगा। नवा रायपुर क्षेत्र में, शहरी क्षेत्रों में जमीन का दोगुना और ग्रामीण क्षेत्रों में चार गुना मुआवजा देने का नियम लागू है। NRDA क्षेत्र की जमीन से जो नई रेल लाइन बनेगी, उसके अधिग्रहण पर प्रभावित किसानों को अब कलेक्टर दर से चार गुना अधिक मुआवजा मिलेगा।

परिसंपत्तियों को हटाने पर मात्र दोगुना

अधिकारियों ने बताया कि खाली जमीन पर चार गुना मुआवजा देने का कानून लागू हो गया है। इसके अलावा, एक नियम है कि अगर निर्माण गिर जाता है, तो प्रभावित गांव के लोगों को निर्माण का केवल दोगुना भुगतान दिया जाएगा। आप इससे अधिक नहीं पाएंगे। ऐसा निर्णय बनाने से रोका गया है। रायपुर के आवासीय और व्यावसायिक विस्तार को देखते हुए आसपास के 28 गांवों को शामिल किया गया। मंत्रिपरिषद का निर्णय अब इन गांवों के निवासियों को चार गुना अधिक मुआवजा देगा। जबकि संपत्ति को हटाने पर सिर्फ दोगुना है