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Railway: किसी कारणवश ट्रेन छूट जाए तो टिकट का पैसा वापिस मिलेगा या नहीं? जानें

IRCTC Train Ticket Refund : हर रोज भारतीय रेलवे में लाखों की संख्या में यात्री यात्रा करते हैं। ट्रेन का सफर कम पैसों में आरामदायक होता है. अगर आपको भी ट्रेन से यात्रा करनी है और किसी वजह से आप लेट हो गए और आपकी ट्रेन छूट गई, आपके सामने परेशानी खड़ी हो जाएगी. ट्रेन छूटने के बाद मन में ख्याल आता है कि अब टिकट के पैसे वापस मिलेंगे या फिर नहीं मिलेंगे. 

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Railway: किसी कारणवश ट्रेन छूट जाए तो टिकट का पैसा वापिस मिलेगा या नहीं? जानें

Train Ticket Online : भारतीय रेलवे भारत में आवागमन का प्रमुख साधन है। रेलवे में यात्रा करते समय ट्रेन छूटने की नौबत बहुत बार आती है. बहुत बार होता है जब रेलवे यात्री प्लेटफार्म पर पहुंचते हैं तो उनकी ट्रेन छूट जाती है. कंफर्म टिकट वाले यात्रियों के मन में ट्रेन छूटने के बाद पैसे वापस मिलने का ख्याल आता है. आपको अपनी कंफर्म टिकट का रिफंड मिल जाएगा। 

टिकट का पैसा वापस मिलेगा 

आपको अपनी कंफर्म टिकट का पैसा वापस मिलेगा बस कुछ नहीं होगा पालन करना पड़ेगा. ट्रेन छूटने के बाद कंफर्म टिकट के रिफंड के लिए आपको टीडीआर फाइल करना होगा. टीडीआर फाइल करने की IRCTSC ने कुछ नियम बना रखे हैं। अगर आपकी ट्रेन बोर्डिंग स्टेशन से छूट जाती है तो आपको 4 घंटे के भीतर भीतर टीडीआर फाइल करना जरूरी होगा. अगर आप इस प्रक्रिया को करने में लेट हो गए तो आपको रिफंड नहीं दिया जाएगा. 

टीडीआर फाइल करने का तरीका 

1 - पहले आप आईआरसीटीसी ऐप खोलें: सबसे पहले, आईआरसीटीसी ऐप खोलें और अपने खाते में लॉग इन करें।

2 - उसके बाद टीडीआर का विकल्प चुने: इसके बाद "फाइल टीडीआर" का विकल्प दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

3 - टिकट चुनें: अब आपको उन टिकटों की सूची दिखाई देगी, जिनके लिए आप टीडीआर फाइल कर सकते हैं। अपने टिकट को चुनें।

4 - टीडीआर फाइल करें: चुने गए टिकट पर "फाइल टीडीआर" पर क्लिक करें।

5 - ट्रेन का रद्द होने का कारण चुने: वह कारण चुनें जिसके लिए आप टीडीआर फाइल करना चाहते हैं (जैसे, ट्रेन का रद्द होना, यात्री का यात्रा न कर पाना आदि)।

6 - प्रक्रिया पूरी करें: इसके बाद, आपका टीडीआर फाइल हो जाएगा और आपको रिफंड 60 दिनों के अंदर मिल जाएगा।

कनेक्टिंग ट्रेन टिकट पर मिलती हैं सहूलियत 

कनेक्टिंग ट्रेन टिकट पर भी यात्रियों को सुविधा मिलती है. यात्रियों ने अगर कनेक्टिंग टिकट बुक किया है तो उनको रिफंड पैसा मिलेगा. अगर पहली ट्रेन की देरी होने के चलते अगर यात्री की दूसरी ट्रेन छूट जाती है तो वह अपने टिकट का पैसा वापस प्राप्त कर सकते हैं. कनेक्टिंग यात्रा के लिए, स्टेशन और बोर्डिंग स्टेशन से "पीएनआर" समान होना चाहिए, जबकि "टू" स्टेशन और आरक्षित तक का "पीएनआर" समान होना चाहिए। 

कनेक्टिंग जर्नी बुक के लिए दोनों पीएनआर में नाम सहित यात्री का विवरण समान होना चाहिए। कनेक्टेड पीएनआर में नाम, उम्र या लिंग बदलने की अनुमति नहीं है। कनेक्टिंग जर्नी टिकट बुकिंग के लिए केवल पक्का या आंशिक पक्का टिकट मिल सकते हैं। मुख्य यात्रा और कनेक्टिंग यात्रा के बीच पाँच दिन से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए।