Railway: ट्रेन में यात्रा के दौरान खो जाए आपका सामान तो क्या करें? पढ़ें रेलवे का नियम
Indian Railway Rules : भारतीय रेलवे को देश की धड़कन माना जाता है। देश के हजारों लोग रोजाना रेल से सफर करते हैं। क्योंकि लोगों को इससे यात्रा करना बेहद आसान और सस्ता पड़ता है। रेलवे टिकट का खर्च कम होने के कारण रोजाना स्टेशनों पर काफी भीड़ रहती है। लेकिन क्या आपको पता है कि ज्यादा भीड़ होने के कारण आपको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्रेन में सफर करते हुए आपका सामान अक्सर खो जाता है या चोरी हो जाता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने पर आपको पता होना चाहिए की सामान चोरी होने पर क्या करना होगा। चलिए जानते हैं कि रेलवे नियमों के अनुसार, आप अपना सामान वापस कैसे ले सकते हैं।
सामान चोरी होने पर करना होगा, यह काम
अगर किसी कारणवश आपका सामान ट्रेन में चोरी या गुम हो जाता है तो रेलवे नियमों का पालन करना चाहिए। आपको एसी स्थिति में घबराने की बजाय रेलवे पुलिस और अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी देनी होगी, जिससे उनको आपका सामान ढूंढने में मदद मिल सके।
इस प्रकार होगी, एफआईआर दर्ज
आपका सामान खो जाने पर आपको ट्रेन के कोच अटेंडेंट, टीटी या फिर ट्रेन गार्ड से तुरंत संपर्क करना चाहिए। ये लोग आपको एक फॉर्म देंगे, जो रेलवे पुलिस को भेजा जाएगा और आपकी एफआईआर दर्ज की जाएगी। आपको एफआईआर करने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता, जिसकी सुविधा रेलवे विभाग द्वारा दी जाती है। आप सीधे ट्रेन से ही चोरी हुए समान की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामान की खोज शुरू होती है।
सामान मिलने पर करना होगा, यह काम
जब आपका सामान मिलता है तो रेलवे अधिकारी खुद आपसे संपर्क करते हैं। इसके बाद, आपसे जानकारी के आधार पर सामान की पुष्टि की जाएगी। आपके सामान की पुष्टि होने पर चोरी या गुम हुआ समान आपको दे दिया जाएगा। यदि आपका कोई कीमती सामान चोरी होता है, तो आप इसे जोनल ऑफिस से प्राप्त कर सकेंगे।