रोजाना 400 किलोमीटर चलानी होगी राजस्थान रोडवेज की बसें, नहीं तो चालकों के लिए खड़ी होगी मुश्किल
Rajasthan Roadways : राजस्थान रोडवेज विभाग ने अपनी सेवाओं में सुधार करने के लिए एक अहम फैसला लिया है। इस नए नियम उल्लंघन करने पर बस के चालक पर गाज गिर सकती है। इस नियम के लागू हो जाने के बाद राजस्थान के यात्रियों को काफी लाभ मिलने वाला है।
400 KM Run Daily Buses : राजस्थान में रोडवेज विभाग में कुल 52 बड़े बस डिपो है। जिन्हे भजनलाल सरकार की ओर से नई रोडवेज बस से दे दी है। अब रोडवेज विभाग ने अपनी आय बढ़ाने के लिए बेसन के संचालन के लिए नया नियम लागू किया है। इस नियम की वजह से प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को भी काफी लाभ मिलेगा। प्रदेश के कई ग्रामीण इलाकों में अब बस सेवा का लाभ मिलने लगेगा। प्रदेश सरकार ने नए नियम के अंतर्गत राजस्थान की हर रोडवेज बस को अब प्रतिदिन कम से कम 400 किलोमीटर चलने का निर्देश दिया है। इस नियम की वजह से रोडवेज विभाग की आये बढ़ाने के साथ-साथ व्यवस्था में काफी सुधार होगा।
इससे कम संचालन पर संबंधित चालक पर गाज गिर सकती है। वहीं एवरेज का भी ध्यान रखना होगा। रोडवेज चालक को 33 रुपए प्रति किलोमीटर का एवरेज निकाला होगा। इन नए बदलावों से रोडवेज चालकों की मुसीबत बढ़ गई है। अब उन्हें अधिक समय स्टेरिंग संभालनी होगी।
पूर्व में 300 किमी तक चलती थी बसें
रोडवेज से मिली जानकारी के अनुसार पूर्व में रोडवेज की बसें निर्धारित रूटों पर 300 से 350 किलोमीटर तक ही चलती थी। कभी इससे भी कम चल पाती थी। लेकिन अब मुख्यालय ने आदेश जारी कर हर बस को कम से कम 400 किमी प्रतिदिन चलाने के निर्देश दिए।
बेटिकट सवारी पर परिचालक होगा निलम्बित
रोडवेज प्रशासन ने निगम को घाटे से उबारने के लिए चालक-परिचालकों पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। चालकों को 400 किमी बस चलानी होगी तो बस में बिना टिकट के 2 यात्री मिलने पर परिचालक पर गाज गिरेगी। टिकट नहीं मिलने पर परिचालक को निलंबित कर दिया जाएगा। इसी तरह बस सारथी योजना में कार्यरत परिचालक को ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। साथ ही जमा अमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा।
इनका कहना है
सवाईमाधोपुर रोडवेज डिपो के मुख्य प्रबंधक गजानंद जांगिड़ ने बताया की रोडवेज प्रशासन ने हर दिन 400 किलोमीटर रोडवेज चलाने का निर्णय किया है। इससे रोडवेज की आय बढ़ेगी और व्यवस्था में सुधार होगा। वर्तमान में डिपो में 38 बसें संचालित हैं।