RBI ने एक और बैंक का लाइसेंस किया रद्द, ग्राहकों की बढ़ी परेशानी, जानिए कैसे मिलेगा पैसा वापिस
RBI Action on Bank :आरबीआई समय-समय पर बैंकों के लिए नए नियम बनाकर इन्हें लागू करने के निर्देश देता रहता है, जो बैंकिंग सिस्टम को दुरुस्त बनाए रखते हैं। आरबीआई भी नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित बैंक पर तुरंत कार्रवाई करता है। बैंक ग्राहकों को हाल ही में बैंक लाइसेंस रद करने के नियमों का सामना करना पड़ा है, जो आरबीआई ने अपडेट किया है। अपने पैसे की चिंता उन्हें सताने लगी है। आइये देखें कि ग्राहकों के पैसे और उन पर क्या होगा।

The Chopal, RBI Action on Bank : देश के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में एक बड़े बैंक पर कठोर कार्रवाई की है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। लाइसेंस रद्द करने के बाद से, इस बैंक के लाखों ग्राहकों ने अपना पैसा खो दिया है।
अब उनके पैसे डूबने का भी खतरा है। आरबीआई (Reserve Bank of India) ने भी बताया है कि किस वजह से संबंधित बैंक पर कार्रवाई की गई थी।
यदि आप भी इस बैंक के ग्राहक हैं तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। ऐसे में, इस बैंक के ग्राहकों के जमा धन का क्या होगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।
आरबीआई ने इस बैंक पर क्या किया
गुजरात के अहमदाबाद में स्थित कलर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। बैंक को भविष्य में बैंकिंग कार्य करने के लिए आवश्यक जमा पूंजी की कमी के कारण यह कार्रवाई करनी पड़ी।
जमाकर्ताओं और बैंक खाताधारकों को पूरा पैसा देना असमर्थ होगा। आरबीआई (RBI) की नवीनतम खबरों के अनुसार, भविष्य में इस बैंक की स्थापना ग्राहकों को फायदेमंद नहीं होगी।
ये विधि अब लागू होगी
भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि गुजरात के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार से बैंक को बंद करने का अनुरोध किया गया है। इसके अलावा, बैंक को एक समाधानकर्ता (liquidator) नियुक्त करने का आदेश भी दिया गया है।अब जमाकर्ताओं को उनके नियमित पैसे वापस मिलेंगे।
ग्राहकों को जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम (Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation) से पांच लाख रुपये तक की धनराशि मिलेगी। इससे कम रकम जमा करने वालों को पूरी राशि मिलेगी, जबकि अधिक रकम जमा करने वालों को क्लेम करने पर पांच लाख रुपये वापस मिलेंगे।
इंश्योरेंस के आधार पर धन वापस मिलेगा
DICGC नियमों के अनुसार, बैंक में जमा राशि में से 98 प्रतिशत ग्राहक का खाता 5 लाख रुपये से कम है। इन ग्राहकों को इंश्योरेंस on bankruptcy के अनुसार पूरा पैसा मिलेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक ने बैंक में जमा आंकड़े दिए हैं।
2 प्रतिशत ग्राहकों के पास 5 लाख रुपये से अधिक का जमा है, इसलिए वे सिर्फ 5 लाख रुपये वापस मिलेंगे (बैंक ध्वस्त होने के नियम)। इसलिए वे धन खो देंगे। DICGC ने बैंक के संबंधित जमाकर्ताओं को 13 करोड़ रुपये से अधिक की बीमित जमा दी है।
RBI ने इसे क्लियर किया
आरबीआई ने इस बड़े बैंक का लाइसेंस रद्द करने का कारण भी बताया है। जवाब से पता चला कि इस बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावनाएं नहीं हैं।
बैंकिंग कार्य भी इससे प्रभावित हो सकता था। इसलिए बैंक का लाइसेंस रद्द करना पड़ा। सहकारी बैंक बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत यह बैंक कई जरूरतों और शर्तों को पूरा नहीं कर पाया है।
अब क्या होगा?
आरबीआई ने बैंक का लाइसेंस रद्द करने के बाद यह सहकारी बैंक अब लेन-देन नहीं कर सकेगा (RBI action on co-operative bank)। बैंकिंग सेवाएं बंद होने से जमा स्वीकार और पुनर्भुगतान भी प्रभावित होगा।
आरबीआई (Reserve Bank of India) का मानना है कि बैंक को अपना काम करने देने से आम लोगों पर बुरा असर पड़ेगा।