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उत्तर प्रदेश में यह बिजनेस करने के लिए करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, जारी हुई नई गाइडलाइन

यूपी में पर्यटन बिजनेस करने वालों को अब इन शर्तों के साथ पर्यटन विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। पर्यटन विभाग ने दो अलग-अलग श्रेणियों में पंजीकरण के लिए आवश्यक शर्ते जारी की गई है।

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उत्तर प्रदेश में यह बिजनेस करने के लिए करवाना होगा रजिस्ट्रेशन, जारी हुई नई गाइडलाइन

The Chopal, UP News : उत्तर प्रदेश में पर्यटन बिजनेस करने वालों को कुछ शर्तों के साथ पर्यटन विभाग में पंजीकरण  कराना होगा। पर्यटन विभाग ने बिजनेस और पर्यटकों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए दो श्रेणियों में पंजीकरण के लिए शर्तें निर्धारित की हैं। 1ए और 1बी श्रेणियों में यह पंजीकृत होगा। पहले पर्यटन विभाग में टूर एंड ट्रेवेल्स आपरेटर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसलिए उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाईं। इन्हें पंजीकरण के बाद पर्यटन नीति 2022 के अंतर्गत आर्थिक लाभ मिलेगा और दूसरे राज्यों और देशों में पर्यटन स्टालों पर प्रचार किया जा सकेगा। 

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि फिलहाल 1ए और 1बी श्रेणियों में पंजीकरण हो रहे हैं। 1 ए में स्टार्टअप श्रेणी में पंजीकरण की व्यवस्था है, जबकि 1 बी में अनुभव श्रेणी में पंजीकरण की व्यवस्था है। स्टार्टअप में पंजीकरण करने के लिए टूर-ट्रेवेल आपरेटर या उनके कर्मचारियों को पर्यटन में डिग्री, डिप्लोमा या पर्यटन क्षेत्र में दो वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यूपी में जीएसटी पंजीकृत होना चाहिए। यदि कार्यालय है तो घर से भी काम किया जा सकता है। इनका पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये है। शर्तों को पूरा करने पर उत्तर प्रदेश पर्यटन तीन वर्ष का प्रमाण पत्र प्रदान करेगा।

जयवीर सिंह ने कहा कि पर्यटन के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ टूर-ट्रेवेल का बड़ा हिस्सा है। बहुत से पर्यटक इस पर निर्भर हैं। इन आपरेटर्स को पहले पर्यटन विभाग में पंजीकृत नहीं था। कभी-कभी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस समस्या को दूर करने के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। अब तक 62 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। अनुभव श्रेणी में पंजीकरण के लिए 10 लाख से अधिक का वार्षिक टर्नओवर, पर्यटन में डिग्री या डिप्लोमा, उत्तर प्रदेश में जीएसटी रजिस्ट्रेशन और राज्य कार्यालय होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिए ढाई हजार रुपये देना होगा। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पांच वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र देगा।  

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ने कहा कि पर्यटकों को सुरक्षा के साथ-साथ उच्च कोटि की सुविधाएं मिलेंगी, साथ ही विभाग के समस्त लाभ बिजनेसियों को मिलेंगे। पर्यटकों की सुविधा के लिए यह कदम उठाया गया है। खास बात यह है कि ऑपरेटर्स की सुविधाओं का भी पंजीकरण में खास ख्याल रखा गया है। इसलिए रजिस्ट्रेशन 1ए और 1बी श्रेणियों में किया जा रहा है। व्यावसायियों को इससे सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। विभाग में पंजीकरण करने से उत्तर प्रदेश को देश-दुनिया में प्रचार का मौका मिलेगा और पर्यटन नीति के तहत वित्तीय लाभ मिलेगा।

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