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Retirement Age Hike : केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में 2 साल की बढ़ोतरी

Retirement Age Hike : अगर आप कर्मचारी है तो ये खबर आपके लिए है। दरअसल हाल ही में सरकार की ओर से आए एक अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट आयु में दो साल की बढ़ोतरी की जाएगी... इस अपडेट से जुड़ी पूरी जानकारी जानने के लिए खबर को पूरा पढ़े। 

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Retirement Age Hike: Retirement age of central employees increased by 2 years

The Chopal : शहर में 20,000 से अधिक सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर है. यूटी प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित ने चंडीगढ़ (Chandigarh) में लागू होने वाले केंद्रीय सेवा नियमों (Central Service Rules) को अधिसूचित किया है. जानकारी के मुताबिक, इस अधिसूचना के जारी होने के बाद सेवानिवृत्ति की उम्र (Central Government Employees Retirement Age) अब 60 वर्ष होगी.

शिक्षकों को सफर करने के लिए भत्ता मिलेगा, लगभग 4000 रुपये प्रतिमाह तक, पे-स्केल और डीए केंद्र के कर्मचारियों के साथ मिलेगा. स्कूलों में अब उप प्राचार्य का पद होगा, इसमें वरिष्ठता के आधार पर नियुक्ति होगी. महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर के लिए दो साल की छुट्टी मिलेगी. कक्षा-12 तक दो बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा भत्ता मिलेगा.

इस अधिसूचना से यूटी कर्मचारियों के वेतनमान और सेवा शर्तों में भी बदलाव होगा. अधिसूचना तैयार की गई विभिन्न ग्रेडों के लिए वेतन तालिकाओं को निर्दिष्ट करती है. जैसा कि गृह मंत्रालय ने पिछले साल 29 मार्च को चंडीगढ़ कर्मचारी (सेवा की शर्तें) नियम, 2022 को अधिसूचित किया था और पंजाब सेवा नियमों को 1 अप्रैल, 2022 से केंद्रीय सेवा नियमों के साथ बदल दिया गया था, अधिसूचना के मुताबिक कर्मचारियों को एरियर भी मिलेगा. इतना ही नहीं, केंद्रीय सेवा नियमों को अपनाने के साथ ही सेवानिवृत्ति की आयु भी 2022 से 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है.

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केंद्रीय सेवा नियमों के लागू होने से कर्मचारियों के वेतनमान केंद्र सरकार के नियमों के अनुरूप होंगे जो फिलहाल पंजाब सरकार के कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों के अनुरूप थे. अब यह  राष्ट्रपति की केंद्रीय सिविल सेवाओं में संबंधित सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों के समान होंगे और उन्हीं नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे.

ये नियम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के मामलों में कार्यरत अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के कर्मचारियों, यूटी चंडीगढ़ के पूर्णकालिक रोजगार में नहीं रहने वाले व्यक्तियों, आकस्मिकताओं से भुगतान किए गए व्यक्तियों, के कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे. इंजीनियरिंग विभाग का बिजली विंग जिसका वेतनमान वर्तमान में पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड विनियम, 2021 द्वारा शासित है, बताया गया कि चंडीगढ़ के इंजीनियरिंग विभाग के बिजली विंग के संबंध में अधिसूचना अलग से जारी की जाएगी.

गौरतलब है कि पंजाब में AAP सरकार बनने के करीब 14 दिन बाद केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ में सेंट्रल सर्विस रूल  को लागू करने का गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था. हालांकि पंजाब में इसका जबरदस्त विरोध किया गया था. लोकसभा में पंजाब के कई सांसदों ने नोटिफिकेशन नहीं जारी करने की मांग की थी.

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