Second Marriage: पत्नी के कितने दिन घर छोड़कर चले जाने के बाद तक नहीं हो सकता दूसरा विवाह, जाने क्या कहता कानून
Marriage Act: भारत में पति-पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, जहां वे सात जन्मों तक एक-दूसरे कासाथ करने का वादा करते हैं। कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी घर छोड़कर चली जाए तो आप कितने साल तक दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं।

The Chopal : भारत में पति-पत्नी का रिश्ता कानून और धार्मिक दृष्टिकोण से दोनों ही स्तर पर बेहद अहम और पवित्र माना जाता है। लेकिन जब वैवाहिक जीवन में दरार आती है और पत्नी बिना तलाक के घर छोड़कर चली जाती है, तब पति के लिए दोबारा शादी करने का मुद्दा संवैधानिक और कानूनी जटिलताओं से जुड़ जाता है।
भारत में पति-पत्नी का रिश्ता बहुत पवित्र माना जाता है, जहां वे सात जन्मों तक एक-दूसरे के साथ रहने का वादा करते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में हाल ही में एक युवा के निधन के बाद पेंशन को लेकर बहस हुई है। जवान की पहली पत्नी ने पेंशन के लिए आवेदन किया, लेकिन यह पहली पत्नी के खाते में जा रही थी. मामले का आधार यह है कि युवा ने अपनी पहली पत्नी की मृत्यु के बाद ही दूसरी शादी की थी। क्या यह लीगल हो सकता है? भारत का कानून इस मामले में क्या कहता है? (कितने वर्षों तक पति को दूसरा विवाह करना होगा)
कानून क्या कहता है?
भारतीय कानून एक व्यक्ति को दो शादी की अनुमति नहीं देता है। भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 494 के तहत बिना तलाक के दूसरी शादी करना अपराध माना जाता है। शादीशुदा व्यक्ति को पति या पत्नी के जीवित रहते बिना दूसरी शादी करने की अनुमति नहीं है, जिसे तलाक कहते हैं। वह सिर्फ उसे छोड़ देता है और कानूनी तलाक नहीं देता है, तो वह उसकी पत्नी होती है और उसकी पत्नी के तौर पर उसे सभी सुविधाएं मिलती हैं। ऐसा सिर्फ एक परिस्थिति में नहीं होता।
यदि उन दोनों में से एक 7 साल तक गायब रहता है, तो दूसरा शादी कर सकता है। इस युवा की पहली पत्नी लापता हो गई, जिसके बाद उसने कुछ दिनों बाद दूसरी शादी की। यह जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। उसने दूसरी पत्नी का नाम भी अपडेट नहीं किया था।
दूसरी पत्नी का अधिकार क्या है?
Hindi Marriage Act 1955 के अनुसार, पहली पत्नी जीवित रहते हुए दूसरा विवाह वैध नहीं है। या दूसरी पत्नी को पति के पेंशन का दावा करने का अधिकार नहीं है। यदि किसी व्यक्ति की दूसरी पत्नी से कोई बच्चा हुआ है और उसके दस्तावेजों में पिता का नाम लिखा गया है, तो वह स्वअर्जित संपत्ति (self-acquired property) में अधिकार मांग सकता है, लेकिन दूसरी पत्नी को उनके पेंशन में कोई अधिकार नहीं मिलेगा।