Tenant Landlord Dispute : हाईकोर्ट का किरायेदारों के लिए बड़ा ऐलान, मकान मालिक को वजह बताना नहीं जरूरी
Tenant Landlord Dispute :यदि आप किराए पर रहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। वास्तव में, एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाईकोर्ट ने कहा कि मकान मालिक अपनी इच्छा से घर खाली कर सकता है... कोर्ट का फैसला पूरा जानने के लिए इस खबर को पूरा पढ़ें-

The Chopal, Tenant Landlord Dispute : यदि आप किराए पर रहते हैं, तो यह महत्वपूर्ण है। हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि संपत्ति मालिक अब किरायेदार से संपत्ति खाली कराने का कोई भी कारण बता सकता है, और किरायेदार इस पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। इस आदेश से मकान मालिकों के अधिकार पहले से अधिक बलवान हो गए हैं।
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में संपत्ति मालिकों के अधिकारों को बचाया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि किरायेदारों को संपत्ति मालिक की वास्तविक आवश्यकता के आधार पर संपत्ति खाली करने का निर्णय मान्य है। जस्टिस दीपक गुप्ता ने जोर देकर कहा कि किरायेदारों (tenants) को संपत्ति मालिक की आवश्यकताओं का निर्धारण करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने कहा कि संपत्ति मालिक को अपने किरायेदारों से संपत्ति खाली कराने के लिए कोई विशिष्ट कारण नहीं बताना चाहिए। यह निर्णय संपत्ति मालिकों को अपनी संपत्ति पर अधिक अधिकार देता है।
यदि संपत्ति मालिक (property owner) कहता है कि उसे किसी भी तरह से किराएदार के स्थान की जरूरत है, तो उसकी मांग को सही माना जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने कहा कि मकान मालिक एक अमीर परिवार से है, इसलिए उसकी दुकान में काम बढ़ाने का कारण नहीं देना सही है। लुधियाना के दो किरायेदारों सतीश कुमार और कोमल ने शिकायत की।
हाईकोर्ट ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा कि सिर्फ इसलिए कि मकान मालकिन बूढ़ी हो गई है याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि वह काम नहीं कर सकती। दुकान खाली करने का आदेश इस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता।
ध्यान दें कि 1995 से पहले, केस में किराएदारों को 700 रुपये महीने के किराए पर दो दुकानें दी गईं। 2010 में किराया नहीं भुगतान किया गया था। बाद में मकान मालिक ने दुकानों को आवश्यकतानुसार खाली करने को कहा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मामला न्यायालय पहुंचा।