The Chopal

Bihar में नए फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आएगी तेजी, 11 गांवों की जमीन चिह्नित

Bihar News :  राज्य की आर्थिक उन्नति में सड़क तंत्र अपना अहम योगदान निभाता है। प्रदेश में अच्छी सड़क होने की वजह से लोगों का आवागमन आसान होने के साथ-साथ शहरों और गांव के बीच की दूरी भी सरल होती है। लोग आसानी से शहरों में आ जाकर अपना व्यवसाय और कामकाज कर सकते हैं। बिहार व झारखंड का रास्ता सुगम के साथ-साथ काफी नजदीक भी हो जाएगा.

   Follow Us On   follow Us on
Bihar में नए फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया आएगी तेजी, 11 गांवों की जमीन चिह्नित

Bhagalpur Bihar News : बिहार और झारखंड के बीच आवागमन आसान बनाने के लिए प्रस्तावित फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। भागलपुर-हंसडीहा के बीच प्रस्तावित फोरलेन सड़क परियोजना को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इस प्रोजेक्ट के तहत बिहार और झारखंड को बेहतर सड़क कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज की जा रही है।

महत्वपूर्ण सड़क परियोजना 

भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन परियोजना बिहार और झारखंड को जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण सड़क परियोजना है, जिसका उद्देश्य दोनों राज्यों के बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और क्षेत्रीय विकास को गति देना है। भागलपुर-हंसडीहा फोरलेन परियोजना के तहत भागलपुर से जगदीशपुर के बीच 11.735 किमी के हिस्से में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है। इसके लिए 90 स्थानों पर 0.7664 हेक्टेयर भूमि को चिह्नित किया गया है। यह भूमि अधिग्रहण परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है और सड़क निर्माण की नींव रखती है।

जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया

वर्तमान में भागलपुर-हंसडीहा के बीच प्रस्तावित फोरलेन के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। इसके तहत भागलपुर-जगदीशपुर के बीच 11.735 किमी की दूरी पर 90 स्थानों पर 0.7664 एक्टेयर जमीन है। मिनिस्ट्री ने खिरीबांध, बसौनी, बैजानी, जमुनी, फुलवरिया, पिस्ता, भवानीपुर देशरी, अबंई, जगदीशपुर, फतेहपुर और पुरैनी के लिए एक गजट जारी किया है। साथ ही, उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति उक्त जमीन से हितबद्ध है, वह अपनी आपत्ति व्यक्त कर सकता है। 

आपत्ति लिखित रूप में भूमि सुधार उप समाहर्ता, सदर भागलपुर को प्रस्तुत की जाएगी, जिसमें उसके आधारों का उल्लेख होगा। आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुनने का अवसर सक्षम पदाधिकारी देगा। सुनवाई और जांच के बाद अनुमति दी जाएगी। चिह्नित जमीन में धनहर, भीठ, कब्रिस्तान, वासा, परती, मकान, हाट, डगर, बांध, रास्ता और अन्य शामिल हैं।