UP में योगी सरकार ने कर्मचारियों के लिए जारी किया नया फरमान, यातायात नियमों का उल्लंघन पड़ेगा भारी
UP News : उत्तर प्रदेश में सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो उस दिन उन्हें अनुपस्थित मान लिया जाएगा. दूसरी ओर यही नियम स्कूली छात्रों के लिए भी होगा. अगर, वे यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो स्कूलों में उनकी अटेंडेंस नहीं लगेगी.

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी और अर्द्ध सरकारी कर्मचारियों तथा स्कूली छात्रों के लिए यातायात नियमों के सख्त पालन को अनिवार्य बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। दोपहिया वाहन चलाते समय अब हेलमेट पहनना अनिवार्य हो जाएगा। चारपहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है।
अगर वे ऐसा नहीं करते, तो उस दिन वे अनुपस्थित होंगे। दूसरी ओर, स्कूली छात्रों के लिए भी यही नियम लागू होगा। यदि वे यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनकी अटेंडेंस स्कूल में नहीं मिलेगी। इसके साथ पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाना होगा। यह आदेश मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी किया है। सभी विभागाध्यक्षों को इसकी जानकारी दी गई है। इसके अलावा, परिवहन विभाग के मुख्य सचिव वेंकटेश्वर लू ने विभाग के अधिकारियों को आदेश का पालन करने के लिए कहा है।
कर्मचारियों को नया आदेश
लखनऊ में न्यायमूर्ति अभय मनोहर सप्रे (पूर्व न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय), अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा समिति, की अध्यक्षता में पांच फरवरी को सड़क सुरक्षा पर एक समीक्षा बैठक हुई। बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कारगर उपायों को लागू करने पर खास जोर दिया गया। चारपहिया वाहन चालकों और अन्य यात्रियों का सीट बेल्ट न उपयोग करना और दोपहिया वाहन चालकों और उनके सहयात्रियों का हेलमेट न पहनना दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मृत्यु का एक प्रमुख कारण था।
कर्मचारी इस निर्देश का पालन करें
सर्वोच्च न्यायालय सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ने बैठक में कहा कि उत्तर प्रदेश के सभी शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय कार्यालयों के अधिकारी-कर्मचारियों को हेलमेट पहनाना अनिवार्य है। उनके साथ काम करने वाले पिलियन राइडर भी हेलमेट पहनना चाहिए। जब अधिकारी या कर्मचारी चारपहिया वाहन से कार्यालय पहुंचते हैं, वे वाहन चलाते समय मोबाइल फोन नहीं रखें, और सभी सहयात्रियों को सीट बेल्ट पहनना चाहिए। सभी विभागाध्यक्ष और कार्यालयाध्यक्ष सुनिश्चित करें कि उनके अधीनस्थ अधिकारी और कर्मचारी इस निर्देश का पालन करें। सभी सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों के प्रवेश द्वारों पर सुरक्षाकर्मियों द्वारा हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन करने की जांच की जाए। बिना हेलमेट या सीट बेल्ट के प्रवेश को रोकें।
यातायात पुलिस और जिला प्रशासन इस नियम का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें और उल्लंघन करने वालों पर आवश्यक कार्रवाई करें। नियमों का उल्लंघन करने वाले अधिकारियों या कर्मचारियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव परिवहन विभाग ने आदेश दिया कि उनका कड़ाई से पालन किया जाए। परिवहन आयुक्त को इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट भेजी जाए।
उत्तर प्रदेश के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर बृजेश नारायण सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के अध्यक्ष ने हाल ही में सड़क सुरक्षा की समीक्षा की थी। जिसमें सामने आया कि दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना चाहिए। इस संबंध में मुख्य सचिव ने अभी आदेश जारी किए हैं। आदेश का पालन होगा। सरकारी और अर्द्ध सरकारी कार्यालयों में आने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को सीट बेल्ट और हेलमेट पहनना अनिवार्य होगा। हेलमेट, सीट बेल्ट नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। वाहन के पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना चाहिए। अब पीलियन राइडर हेलमेट के बिना भी नहीं चल सकेंगे। जब सभी सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालयों में हेलमेट और सीट बेल्ट लगाए जाएंगे, तो इसका संदेश दूर तक जाएगा और लोगों को नियमों का पालन करने की प्रेरणा मिलेगी।