The Chopal

UP की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर जारी किए नए नियम, इन मामलों से मिलेगा छुटकारा

Family Property Registration Fees : यूपी की योगी सरकार ने पिछले कुछ दिनों से जमीनी फ्रॉड्स को कम करने के लिए विभिन्न संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन पर सख्ती बरत दी है। इन मामलों को देखते हुए सरकार ने नए नियम बनाए हैं। इसी कड़ी में अब Stamp Duty On Registration Family Property (Family Property Registration) पर बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके लिए खर्च भी बदल गया है। लेटेस्ट अपडेट को जानें।

   Follow Us On   follow Us on
UP की योगी सरकार ने प्रॉपर्टी को लेकर जारी किए नए नियम, इन मामलों से मिलेगा छुटकारा 

The Chopal, Family Property Registration Fees : उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने UP me Family Property ki Registration Fees पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। फैमिली संपत्ति का पंजीकरण कैसे करें अब बहुत सस्ता हो जाएगा। इसके लिए सिर्फ पांच हजार रुपये देने की आवश्यकता होगी। योगी सरकार ने पारिवारिक संपत्ति बंटवारे के मामलों के संबंध में यह फैसला लिया है, जो अब सूचना दी गई है।  सरकार ने इस निर्णय को राज्यवासियों के हित में लिया है। याद रखें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने घरेलू संपत्ति पर लागू होने वाले रजिस् ट्री नियमों को कम करने का फैसला किया है। 

अब स्टाम्प शुल्क इतना होगा

अब लोगों को पारिवारिक प्रोपर्टी का पंजीकरण करते समय केवल 5000 रुपये देने होंगे। योगी सरकार का कहना है कि इस राशि को कम करने से पारिवारिक संपत्ति विवाद कम होगा। एक रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश (UP Latest news) में हर साल लगभग 40 लाख रजिस्ट्री होती हैं, जिसमें झगड़े भी हुए हैं। अधिकांश बहस प्रोपर्टी रजिस्ट्रेशन शुल्क की ओर थीं।  इसलिए, पारिवारिक संपत्ति पर लगने वाले स्टांप शुल्क को कम करके विवादों को कम किया गया है। 

पहले रजिस्ट्रेशन शुल्क इतना था

परिवारों में प्रोपर्टी के बंटवारे (Property ka panjikaran in UP) की बात सिरे चढ़ने के बावजूद रजिस्ट्री पर आकर अटक गई। अब धन बच जाएगा। इसका विश्लेषण इस उदाहरण से कर सकते हैं। पहले की बात करें, अगर जमीन का मूल्य 1 करोड़ रुपये था, तो आपको 7 प्रतिशत स्टांप शुल्क (लगभग 7 लाख रुपये तक) देना होगा। पारिवारिक जमीन पर 30 प्रतिशत की छूट मिलती है। इसलिए एक करोड़ रुपये की जमीन के लिए सिर्फ 10 हजार रुपये देने होंगे। 

तहसीलदार के सामने परिवार की सहमति जतानी होगी 

सरकार ने हाल ही में लिया गया निर्णय के अनुसार, पारिवारिक संपत्ति के सभी मालिक अब एक साथ तहसीलदार के सामने अपनी सहमति देंगे। आप आस में इस लिखित बंटवारे के फॉर्मूले को लागू करने के लिए केवल पांच हजार स्टाम्प शुल्क दे सकते हैं। यूपी सरकार की लोक भवन में पिछले दिनों कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। उत्तर प्रदेश के वित् त मंत्री ने इस बैठक के बाद कहा कि कैबिनेट की बैठक में 14 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 13 को मंजूरी दी गई है। पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस् ट्री पर स् टांप शुल् क में छूट का वाला सबसे बड़ा प्रस् ताव था। यह ध्वनिमत से पारित हुआ।