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राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में इन लोगों को मिली राहत, ऐसे जुड़वा सकेंगे नाम

Rajasthan News  : आज से खाद्य सुरक्षा योजना में योग्य लोगों के नाम पोर्टल में जोड़े जाएंगे। योग्य व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। जानें आवश्यक आवश्यकताएं। यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दरों पर अनाज उपलब्ध कराने के लिए लागू की गई है। सरकार का उद्देश्य है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन की सुरक्षा सुनिश्चित हो।

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राजस्थान खाद्य सुरक्षा योजना में इन लोगों को मिली राहत, ऐसे जुड़वा सकेंगे नाम

Food and Supplies Department : राजस्थान सरकार के एक महत्वपूर्ण निर्णय से आम लोगों को राहत मिलेगी। राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए बड़ा कदम उठाया है। इस फैसले से प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी। अब वे 26 जनवरी (रविवार) से पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।

पोर्टल पर 26 जनवरी, यानी रविवार से खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे। लंबे समय बाद राजस्थान सरकार ने खाद्य सुरक्षा योजना में योग्य व्यक्तियों को शामिल करने के लिए एक पोर्टल बनाने का फैसला किया है। 26 जनवरी से योग्य व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना में शामिल होने के लिए ई-मित्रों के माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। पोर्टल को लंबे समय बाद चालू करने से लोगों को राहत मिली है।

प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने आदेश जारी किया

खाद्य सुरक्षा योजना में लंबे समय से नाम नहीं जुड़ रहे थे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र लोगों को कठिनाई हुई। लोगों की समस्याओं को देखते हुए राज्य सरकार ने 26 जनवरी से खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल खोलने का फैसला किया। यह आदेश खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रमुख शासन सचिव सुबीर कुमार ने जारी किया है।

एक महीने के भीतर आवेदनों का समाधान करने के लिए दिशानिर्देश

आदेश में जिला कलक्टर को खाद्य सुरक्षा योजना के तहत नाम जोड़ने के लिए मिलने वाले आवेदनों की त्वरित और प्रभावी जांच करने और उनका एक माह के भीतर समाधान करने का निर्देश दिया गया है। रसद विभाग ने बताया कि खाद्य एवं आपूर्ति विभाग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अपात्र लाभार्थियों का नाम एनएफएसए सूची से हटाने के लिए गिव-अप अभियान चलाता है।

31 जनवरी तक नाम नहीं हटवाने पर दंड लगेगा. अपात्रों को सावधान रहना चाहिए।

इसके तहत अपात्र उचित मूल्य की दुकान से गेहूं खरीद रहे हैं। 31 जनवरी तक लाभार्थी खाद्य सुरक्षा सूची से अपना नाम हटवाने के लिए उपखंड कार्यालय, ग्राम विकास अधिकारी या संबंधित ग्राम पंचायत स्तर पर संचालित उचित मूल्य की दुकान पर आवेदन करेंगे. अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो गेहूं की कोई पेनल्टी नहीं दी जाएगी। 31 जनवरी के बाद किसी भी अपात्र लाभार्थी को खाद्य सुरक्षा का लाभ लेते पाया गया तो नियमानुसार वसूली की जाएगी।