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UP में इस जिले नया सर्किल रेट हुआ जारी, अब होगी भूमि की लेनदेन में ज्यादा जेब ढीली

UP News : उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में भूमि सर्किल रेट (Circle Rate) में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की है, जिसका सीधा असर संपत्ति खरीदने वालों पर पड़ा है। इस फैसले का सीधा असर प्रॉपर्टी खरीदारों पर पड़ रहा है, जिन्हें अब रजिस्ट्री के समय अधिक स्टांप शुल्क देना होगा।

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UP में इस जिले नया सर्किल रेट हुआ जारी, अब होगी भूमि की लेनदेन में ज्यादा जेब ढीली 

Uttar Pradesh News : उत्तर प्रदेश में हाल ही में भूमि सर्किल रेट में बड़े पैमाने पर बढ़ोतरी की गई है, जिससे प्रॉपर्टी खरीदारों को कई जिलों में ज़्यादा शुल्क चुकाना पड़ सकता है। प्रदेश में जमीन के लेनदेन को लेकर सर्किल रेट में वृद्धि हुई है, जिससे अब जमीन खरीदना संभव हो सकता है। राज्य सरकार ने इस निर्णय को संपत्ति मूल्यांकन में प्रदर्शित करने और राजस्व विभाग में वृद्धि करने के लिए किया है।

प्रदेश में जमीन खरीदना बहुत दुर्लभ था

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में अचल संपत्ति खरीदने के लिए रजिस्ट्री करने पर अब अधिक जेब ढीली करनी पड़ सकती है। अब भू संपत्तियों की रजिस्ट्री के मुकाबले डेढ़ गुना से चार गुना तक अधिक स्टांप शुल्क देना पड़ सकता है। जिलाधिकारी की अनुमति के बाद जिले में भूत संपत्तियों की खरीद-फरोख्त के लिए एक नया सर्किल रेट नियम लागू किया गया है. इस नियम के तहत सदस्य तहसील के आठ गांवों में अर्ध नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए जमीन की कीमत बहुत अधिक हो गई है।

बीते साल अक्टूबर 2023 के बाद जिला अधिकारी नेहा शर्मा की अनुमति से पहली जून से नए साल की दरें लागू करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है, लेकिन आवासीय वाणिज्यिक भूमि और दुकानों की दरों में अधिक इजाफा सुनने को मिला है। इस समय, तहसील के आठ गांवों को अर्ध-नगरीय क्षेत्र घोषित किया गया है, जो पहले ग्रामीण क्षेत्र में थे।

नया सर्किल रेट कब लागू हो सकता है?

प्राप्त जानकारी के अनुसार, खीरभारी, पूरे भोधर नगर, खरगूपुर नगर, पूरे भोधर बाहर नगर, धानेपुर, पूरे उदई, मुजेहना और माधवगंज सभी गांवों के क्षेत्र हैं। साथ ही, छावनी को नगरीय क्षेत्र की नई सूची से हटा दिया गया है, जिससे सरकारी राजस्व में काफी लाभ होगा।

उस दौरान, जिलाधिकारी ने रोड पर स्थित जमीन के असीमित दायरे में अलग-अलग सर्किल रेट लगाने वाले प्लान में आंशिक रूप से संशोधन करवाया, जिसमें रोड से मात्र 50 मीटर की दूरी पर स्टांप की ड्यूटी लगेगी. 5 से 10% तक की सर्किल रेट बढ़ी दरों को मंजूरी देने से पहले। यह भी कहा गया है कि कुछ दिनों में नया सर्किल दर लागू हो जाएगा। लोग जो पहले से भूमि खरीदने की योजना बना रहे हैं, वे इस बदलाव से पहले लेनदेन कर सकते हैं. स्थानीय लोग संबंधित जिले के राजस्व विभाग और उप रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

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