The Chopal

EWS कोटा के तहत इस तरह होगा बच्चों का एडमिशन, तो जानिए हाईकोर्ट का आदेश

EWS - ये खबर आपके लिए है अगर आप भी अपने बच्चों को EWS कोटा के तहत पढ़ाना चाहते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने EWS कोटा के तहत 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चों को स्कूलों में पढ़ने की अनुमति दी है। कोर्ट के फैसले पर अधिक जानकारी के लिए खबर को पूरा पढ़ें।

   Follow Us On   follow Us on
EWS कोटा के तहत इस तरह होगा बच्चों का एडमिशन, तो जानिए हाईकोर्ट का आदेश

Delhi News : EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) कोटा के तहत 2.5 लाख रुपये तक की सालाना आय वाले परिवारों के बच्चे राजधानी के स्कूलों में पढ़ाई कर सकते हैं, यह दिल्ली हाई कोर्ट ने एक सिंगल बेंच के पूर्व निर्णय को संशोधित करते हुए निर्णय दिया। 5 दिसंबर 2023 को एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत पीएस अरोड़ा की बेंच ने एकल बेंच द्वारा जारी किए गए कुछ निर्देशों पर रोक लगा दी। जिसमें सालाना आय सीमा को 1 लाख रुपये से 5 लाख रुपये कर दिया गया था। कोर्ट ने तब कहा कि सरकार के संबंधित नियम में किसी भी संशोधन तक ये आदेश लागू रहेगा।

ये पढ़ें - Delhi के इस हिस्से में बनेगा फाइव स्टार होटल और क्रिकेट स्टेडियम, प्रॉपर्टी पहुंचेगी सातवे आसमान 

दिल्ली सरकार की अपील पर हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित किया। Singal Bench ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि वह माता-पिता की आय की खुद से घोषणा की प्रणाली को तुरंत समाप्त कर दे और EWS कोटे के तहत स्कूलों में दाखिला देने के लिए पर्याप्त प्रणाली बना दे। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली सरकार का शिक्षा निदेशालय (DJE) आय वेरिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की नियमित निगरानी के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाएगा। डिवीजन बेंच से दिल्ली सरकार के स्थायी वकील (सिविल) संतोष कुमार त्रिपाठी ने कहा कि आय सीमा में अचानक बढ़ोतरी से 1 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के योग्य उम्मीदवारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे EWS कोटा के तहत दाखिला पाने की संभावना कम हो जाएगी। उनका दावा था कि यह "मनमानी वृद्धि" समानता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है और शिक्षा पर अनुचित प्रतिबंध लगाती है।

ये पढ़ें - Delhi वालों के लिए आई खुशखबरी, इस साल से इन जगहों पर नहीं लगेगा जाम