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ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले, PPF में आसानी से किया जा सकता है यह काम

PPF rule change : अगर आप भी PPF में इन्वेस्ट करते हैं या ग्राहक हैं, तो आपको जानना बहुत जरूरी है कि PPF यानी सार्वजनिक प्रदान फंड (PPPF) के नियमों में बदलाव हुए हैं, जिससे ग्राहक अब आसानी से इनमें निवेश कर सकते हैं। 

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ग्राहकों की हुई बल्ले बल्ले, PPF में आसानी से किया जा सकता है यह काम 

The Chopal News : सरकार ने पिछले कुछ समय में पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) खातों को समय से पहले बंद करने के संबंध में कुछ बदलाव किए हैं। Public Provident Fund Plan, 2023 नामक इस योजना का नाम है। नियमों में किए गए इन बदलावों के बाद, एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान पेनल्टी कैलकुलेशन के बारे में कुछ लोगों में मतभेद है। आइए आपको आसान शब्दों में बताते हैं कि नियमों में बदलावों से आप पर क्या होगा।

यह पुराना नियम था: अगर कोई व्यक्ति खाते का प्रीमैच् योर क् लोजर एक्सटेंडेड पीरियड के दौरान करता है, तो उसे जुर्माना तब से देना होगा, जब से पीपीएफ (Public Provident Fund) खाता बंद हो गया है। मतलब, अगर किसी व्यक्ति का अकाउंट 15 साल की मैच्योरिटी के बाद 5 साल के बाद एक्सटेंड कराया गया है, तो एक्सटेंडेड पीरियड की शुरुआत से 1 प्रतिशत पेनल् टी लगेगी। यद्यपि, अगर किसी ने खाते को 5 से 5 साल के ब् लॉक में एक से अधिक बार एक्सटेंड किया है, तो भी पेनल्टी केवल मैच्युरिटी के बाद पहली बार पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंड किया जाएगा।

नया नियम निवेशकों को राहत देता है पीपीएफ (Public Provident Fund) का नया नियम। अगर पीपीएफ अकाउंट एक्सटेंडेड पीरियड में है, तो प्रीमैच्योर क्लोजर के मामले में 1 फीसदी पेनल्टी की कैलकुलेशन प्रत्येक पांच साल के ब्लॉक की शुरुआत से होगी. यह एक बड़ी खबर है। ऐसे में, अगर आप खाते को 5 से 5 साल के अवधि में बार-बार एक्सटेंड करते हैं, तो आपको जुर्माना पहली बार एक्सटेंड करने के समय से नहीं देना होगा; इसके बजाय, जुर्माना सिर्फ उसी 5 साल के अवधि से लिया जाएगा, जिसमें निवेशक ने प्रीमैच्योर क्लोजर का आवेदन किया था। 

किन स्थितियों में करवा सकते हैं प्रीमैच्‍योर क्‍लोजर

पीपीएफ (Public Provident Fund) के मौजूदा नियमों के मुताबिक जिस वित्‍त वर्ष में खाता खोला गया है, उसके अगले 5 साल तक खाते को बंद नहीं कराया जा सकता. इसके बाद कुछ विशेष परिस्थितियों में ही खाता बंद कराया जा सकता है, लेकिन ब्‍याज में कटौती पर जुर्माना लगाया जाता है.

  • अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति हो और आपको अपने या परिवार के सदस्‍य के इलाज के लिए पैसों की जरूरत हो, तो आप आंशिक निकासी कर सकते हैं या प्रीमैच्‍योर क्‍लोजर भी करवा सकते हैं
  • बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए पीपीएफ प्रीमैच्‍योर क्‍लोजर कराया जा सकता है या आंशिक निकासी की जा सकती है. 
  • अगर आप विदेश शिफ्ट हो रहे हैं तो भी पीपीएफ अकाउंट बंद करवाकर पूरा पैसा निकाल सकते हैं.
  • अकाउंटहोल्‍डर के निधन की स्थिति में मैच्‍योरिटी से पहले खाते को बंद कराया जा सकता है. इस स्थिति में 5 साल का नियम लागू नहीं होता है.
  • कैसे कराएं प्रीमैच्‍योर क्‍लोजर
  • पीपीएफ (Public Provident Fund latets news) खाते को प्री-मैच्योर बंद कराने के लिए आपको एक लिखित आवेदन बैंक खाते की होम ब्रांच में जमा करना होता है. इस आवेदन में आपको वो वजह बतानी होती है कि आप अकाउंट को किस कारण से बंद कर रहे हैं. इस बीच आपको आवेदन के साथ कुछ दस्‍तावेज भी अटैच करने होते हैं. इसमें पीपीएफ पासबुक की एक कॉपी होनी चाहिए.

साथ ही अगर बीमारी के (Public Provident Fund) इलाज के लिए खाता बंद कर रहे हैं तो मेडिकल अथॉरिटी के दिए गए कागजात, उच्च शिक्षा के लिए खाता बंद कर रहे हैं, तो फीस की रसीद, किताबों के बिल और एडमिशन को कन्फर्म करने वाले डॉक्युमेंट्स  (PPF update)और निधन के मामले में डेथ सर्टिफिकेट लगाना होता है. दस्तावेजों का वेरिफिकेशन होने के बाद खाता बंद करने का आवेदन स्वीकार किया जाता है. इसके बाद आपका अकाउंट बंद कर दिया जाता है लेकिन पेनल्‍टी अमाउंट काट लिया जाता है.

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