नया SIM Card खरीदने वालों पर अब इस स्थिति में लगेगा 10 लाख तक का जुर्माना
देश भर में SIM Card के चलते बहुत सरे फ्रॉड हो रहे है और लोग फ़र्ज़ी SIM खरीद कर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और इन्ही लोगों को पकड़ने और रोकने के लिए सरकार ने सख्ती बरती है और इस तरीके से new SIM खरीदने वालों पर 10 लाख तक का जुर्माना लगाने की बात कही गई है

The Chopal News:- मोबाइल का प्रयोग काफी बढ़ गया है. वहीं मोबाइल के इस्तेमाल के लिए उसमें SIM कार्ड की भी जरूरत होती है. बिना SIM कार्ड के लोग मोबाइल से नॉर्मल कॉलिंग नहीं कर सकते हैं. हालांकि अब SIM कार्ड को लेकर सरकार की ओर से नए नियम जारी किए हैं. इसके तहत 10 लाख रुपये का जर्माना भी लगाया जा सकता है. आइए जानते हैं ऐसी कौनसी स्थिति होगी जब 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है.
SIM कार्ड
दरअसल, दूरसंचार कंपनियों को गैर-पंजीकृत विक्रेताओं के जरिये SIM कार्ड की बिक्री करने पर नए नियमों के अनुरूप 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा. दूरसंचार विभाग ने गुरुवार को एक परिपत्र में इसकी जानकारी दी. दूरसंचार विभाग ने कहा कि SIM कार्ड की फर्जी तरीके से बिक्री पर रोक लगाने के लिए बनाए गए नए नियम एक अक्टूबर से प्रभावी होंगे. दूरसंचार कंपनियों को 30 सितंबर के पहले अपने सभी बिक्री केंद्रों (POS) का पंजीकरण कराना है.
फर्जी SIM
फर्जी SIM कार्ड के जरिए लोगों को अपराध करने का मौका मिल जाता है. इस पर भी रोक लगाने के लिए सरकार की ओर से नया कदम उठाया गया है. परिपत्र के मुताबिक, “यदि लाइसेंसधारक 30 सितंबर के बाद किसी नए POS को पंजीकरण के बगैर ग्राहकों के नामांकन की अनुमति देता है, तो हरेक लाइसेंसधारक पर संबंधित लाइसेंस सेवा क्षेत्र प्रति POS 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाएगा.” गैर-पंजीकृत बिक्री केंद्रों के जरिये चालू किए गए सभी मोबाइल कनेक्शन का भी मौजूदा नियमों के अनुसार दोबारा सत्यापन किया जाएगा.
दस्तावेज की जरूरत
सभी मौजूदा SIM बिक्री केंद्रों को भी सितंबर खत्म होने से पहले दस्तावेज जमा कराना और पंजीकरण कराना होगा. हालांकि केवल रिचार्ज/ बिलिंग गतिविधियों के लिए नियुक्त POS के पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी. खुदरा विक्रेता को पंजीकरण के लिए कॉरपोरेट पहचान संख्या (CIN), सीमित देयता भागीदारी पहचान संख्या (एलएलपीआईएन) या व्यवसाय लाइसेंस, आधार या पासपोर्ट, पैन, माल और सेवा कर (जीएसटी) पंजीकरण प्रमाणपत्र देना होगा.
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