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Traffic Rule : अगर आपने भी नहीं बनवाया यह डॉक्यूमेंट, तो कट जाएगा 10 हजार रुपए चालान

Traffic Rule : देश में वाहन लेकर सड़क पर चलने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। और सभी वाहन चालकों को इन ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। भारत सरकार के द्वारा सड़क पर चलने के लिए कई सारे ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं।
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Traffic Rule : अगर आपने भी नहीं बनवाया यह डॉक्यूमेंट, तो कट जाएगा 10 हजार रुपए चालान

The Chopal, Traffic Rule :  देश में वाहन लेकर सड़क पर चलने के लिए सरकार द्वारा कई तरह के ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। और सभी वाहन चालकों को इन ट्रैफिक नियमों का पालन करना पड़ता है। भारत सरकार के द्वारा सड़क पर चलने के लिए कई सारे ट्रैफिक नियम बनाए गए हैं। ऐसे में सभी गाड़ी चालकों को इस ट्रैफिक नियम (Traffic Rule) का पालन करना पड़ता है। अगर, कोई भी वाहन चालक इस नियम का उल्लंघन करता है तो तुरंत ट्रैफिक पुलिस के द्वारा चालान काट दिया जाता है।

इसलिए गाड़ी चलाते समय आपको कई जरूरी डॉक्यूमेंट हमेशा साथ रखना चाहिए। इनमें लाइसेंस से लेकर RC और इंश्योरेंस जैसी चीजें आती हैं, इनमें से अगर यह जरूरी डॉक्यूमेंट आपके पास नहीं है, तो आपका ₹10,000 का चालान कट सकता है। हालांकि इसे बनवाने के लिए आपको मात्र ₹100 खर्च करने होंगे।

सभी वाहन चालकों के लिए PUC सर्टिफिकेट जरूरी

दरअसल, हम बात कर रहे है PUC सर्टिफिकेट जिसे हम अपनी भाषा में प्रदूषण सर्टिफिकेट के नाम से जानते हैं। आपको बता दे की इसके बिना गाड़ी चलाने पर आपका 10 हजार का भारी चालान कट सकता है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार अगर आपका प्रदूषण एक्सपायर हो गया है तो उसे तुरंत रिन्यू करवाना होगा।

कैसे ये PUC सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे?

कार के लिए ये PUC सर्टिफिकेट वैसे भी एक साल तक रहते हैं। Bike, हालांकि, सिर्फ 3 महीने की वैलिडिटी है। यानी कि आपको हर तीन महीने में नया PUC बनाना होगा। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो ट्रैफिक पुलिस आपका भारी चालान कर सकती है। कार के लिए करीब ₹100 और बाइक या स्कूटर के लिए ₹70 या ₹80 होता है।

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