UP में पेट्रोल पंप खोलना हुआ आसान, योगी सरकार ने मानक नियमों में किया बदलाव
UP News: राज्य सरकार ने सड़क किनारे भूमि की कम उपलब्धता को देखते हुए पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया है। सरकार के इस फैसले से पेट्रोल पंप इंडस्ट्री में निवेश को बढ़ावा मिलेगा, लेकिन यातायात और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रभावी नियम भी लागू करने होंगे।

Uttar Pradesh News : अब यूपी में 400 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर-बाहर रास्ते को नौ मीटर चौड़ा नहीं होगा। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में बदलाव किया गया है। पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर (30 मीटर गुणा 17 मीटर) से अधिक जमीन चाहिए थी।
जमीन के मानकों में बदलाव
राज्य सरकार ने सड़क किनारे भूमि की कम उपलब्धता को देखते हुए पेट्रोल पंप खोलने के लिए न्यूनतम जमीन के मानकों में बदलाव किया है। यह फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल पंप मालिकों और निवेशकों को राहत देने के लिए लिया गया है। अब 400 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाए जाने वाले पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर-बाहर आने-जाने के लिए नौ मीटर चौड़ाई का रास्ता रखने की अनिवार्यता नहीं होगी। इसके लिए भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2008 में बदलाव किया गया है।
अब अगर 20 मीटर गुणा 20 मीटर क्षेत्रफल का भूखंड है तो पेट्रोल पंप चलाया जा सकता है, जैसा कि सोमवार को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने जारी किया है। पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर (30 मीटर गुणा 17 मीटर) से अधिक जमीन चाहिए थी। अब पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर जाने और निकलने के मानक में भी बदलाव किया गया है, क्योंकि प्रक्रिया बदली गई है। अब 7.5 मीटर चौड़ाई रखी जा सकेगी, न कि पहले नौ मीटर की आवश्यकता थी। इसी तरह, बफर स्ट्रिप की लंबाई अब पांच मीटर होगी, न कि कम से कम बारह मीटर की होगी। पहले की तरह तीन मीटर की चौड़ाई रखनी होगी।
गौरतलब है कि पेट्रोल पंप के लिए लोक निर्माण विभाग ने इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार मानक तय करते हुए शासनादेश जारी कर रखा है। उस शासनादेश में 400 वर्गमीटर का क्षेत्रफल ही पेट्रोल पंप के लिए तय किया गया था लेकिन उपविधि में संशोधन न होने से दिक्कत हो रही थी।