UP News: उत्तर प्रदेश में 12,460 सहायक अध्यापकों की हुई मौज, UP सरकार को भी बड़ी राहत
The Chopal : नवंबर 2018 में हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ी राहत देते हुए 12,460 सहायक अध्यापकों के चयन को रद करने के निर्णय को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की दो सदस्यीय खंडपीठ ने फैसला दिया कि अच्छी शिक्षा के लिए मेरिट को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
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योग्य उम्मीदवारों को नियुक्ति से इनकार करना अनुचित है। इसी के साथ न्यायालय ने उक्त भर्ती के क्रम में बचे हुए 6,470 पदों के लिए कामन मेरिट लिस्ट जारी करते हुए तीन माह में इन्हें भरने का भी आदेश राज्य सरकार को दिया है। मोहित कुमार द्विवेदी सहित चयनित अभ्यर्थियों ने 19 विशेष अपीलों पर एक साथ सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।
21 दिसंबर, 2016 को उक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी करके चयन प्रक्रिया शुरू की गई। एकल पीठ ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि उक्त पदों को नए सिरे से काउंसलिंग कराकर पूरा करें और यूपी बेसिक एजूकेशन टीचर्स सर्विस रूल्स 1981 के नियमों का पालन करें। साथ ही उन्होंने कहा कि नई चयन प्रक्रिया के लिए वही नियम लागू होंगे जो पहले चयन करते समय लागू किए गए थे।
वास्तव में, एकल पीठ ने 26 दिसंबर, 2012 को जारी किए गए निर्देश को हटाने की मांग की गई थी. इस निर्देश में कहा गया था कि अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रथम वरीयता से किसी भी जिले को चुनने की अनुमति दी जाएगी, अगर कोई रिक्ति नहीं थी। यह बताया गया था कि भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ होने के बाद 26 दिसंबर, 2016 के नोटिफिकेशन द्वारा नियमों में उक्त बदलाव किया गया था; हालांकि, एक बार भर्ती प्रकिया प्रारंभ होने के बाद नियमों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
दो सदस्यीय खंडपीठ ने एकल पीठ के निर्णय को खारिज करते हुए कहा कि जिन जिलों में कोई रिक्ति नहीं थी, उनके अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में प्रथम वरीयता से चुनने में कोई त्रुटि नहीं है। न्यायालय ने अपने आदेश में राज्य सरकार द्वारा सुनवाई को बार-बार टलवाने और पर्याप्त सहयोग न देने की भी आलोचना की। न्यायालय ने यह भी पाया कि 12,460 सहायक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में फिलहाल 5,990 अभ्यर्थी ही काम कर रहे हैं। तीन महीने में बचे हुए 6,470 पदों पर भी भर्ती की जाएगी।
