UP News : उत्तर प्रदेश में घर पर कितनी बोतल रख सकते हैं दारू, जानिये नए नियम
UP News : शराब पीने का शौंक रखने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरह सोना चांदी से लेकर घर में कैश रखने तक सभी चीजों की एक लिमिट तय गई है। अगर इन चीजों को आप तय लिमिट से ज्यादा रखते हैं तो भारी जुर्माना लगता है। इसी तरह सरकार ने घर में शराब रखने की लिमिट भी तय की है। हाल ही में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए यह क्लियर किया है कि एक व्यक्ति घर में कितनी शराब रख सकता है। आइए नीचे खबर में जानते हैं-
The Chopal : देश की राजधानी दिल्ली में हाई कोर्ट ने एक फैसले में मुद्दा स्पष्ट करते हुए बताया कि कोई एक व्यक्ति घर में कितनी शराब रख सकता है। कोर्ट ने यह टिप्पणी उस एक एफआईआर को रद्द करते हुए की, जिसमें कानूनी रूप से मान्य सीमा से ज्यादा शराब रखने का आरोप लगाया गया था। कुछ ऐसा ही नियम उत्तर प्रदेश में भी लागू है। आबकारी विभाग के अनुसार प्रदेश में कोई व्यक्ति घर में तय मात्रा में शराब रख सकता है, जिससे अधिक होने को अपराध माना जाएगा।
उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग ने पिछले साल नया नियम जारी किया है। यह आदेश घर में पर्सनल होम बार के लाइसेंस से संबंधित है। यहां के निवासी अब घर में 750 एमएल की चार बोतल शराब ही रख सकते हैं। इसमें दो भारतीय ब्रांड और दो विदेशी ब्रांड शामिल रहेगी। जो लोग इससे अधिक शराब घर में रखना चाहते हैं, उनके लिए घर में बार के लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी।
4 से अधिक बोतल पर निजी बार लाइसेंस
यूपी में घर में शराब की 4 बोतल रख सकते हैं। अधिकारियों के अनुसार जिन्हें घर में बार के लाइसेंस लेना है, उनके लिए भी अधिकतम लिमिट तय की गई है। शराब की 15 कैटिगरी में 72 बोतल ही अधिकतम रखी जा सकती है। आबकारी अधिकारियों के अनुसार इस नियम के तहत मकसद किसी का उत्पीड़न करना नहीं, बल्कि उन लोगों को कानूनी मान्यता दिलवाना है, जो घर पर अपना निजी बार बनाना चाहते हैं।
सालाना फीस और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट भी जरूरी
केवल इतना ही नहीं, नए नियमों के तहत दुकान से थोक में शराब की बोतलें खरीदने वालों से होम बार लाइसेंस (home bar license) दिखाने को भी कहा जा सकता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार होम बार के लिए जिला आबकारी विभाग में निवेदन किया जा सकता है, जिसे डीएम की तरफ से अप्रूव किया जाएगा। होम बार लाइसेंस के एक साल की फीस 12 हजार रुपये और सिक्यॉरिटी डिपॉजिट 51 हजार रुपये का होगा।
लाइसेंस में किस कैटिगरी की कितनी बोतल
होम बार लाइसेंस के तहत अधिकतम व्हिस्की की 6 इम्पोर्टेड और 4 भारतीय ब्रांड की बोतल, रम की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, की 2 इम्पोर्टेड और 1 भारतीय ब्रांड की बोतल, वाइन की 1-1 इम्पोर्टेड और भारतीय ब्रांड की बोतल, बीयर की 12 इम्पोर्टेड और 6 भारतीय ब्रांड की कैन रखने की इजाजत है।
5 साल का ITR, स्थायी निवास जरूरी
नोएडा आबकारी विभाग और प्रशासन की तरफ से जारी आदेश के अनुसार जिले के स्थायी निवासी ही होम बार लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही आवेदनकर्ता पिछले पांच सालों से 20 प्रतिशत स्लैब के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाला भी होना चाहिए।
एक व्यक्ति के पास 1 ही होगा लाइसेंस
एक व्यक्ति के पास एक ही लाइसेंस हो सकता है, जिसे अपने घर या फार्म हाउस में यूज किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित करना होगा कि 21 साल से कम उम्र वाले की पहुंच से दूर हो।