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UP रोडवेज का नया फरमान हुआ जारी, अगर रात को यात्री हुए कम तो नहीं चलेगी बस

रोडवेज ने बसों को लेकर नया आदेश दिया है। आपको बता दे की अब दिन-रात बस दौड़ने के लिए नए नियम लागू भी किए गए हैं। SMD अन्नपूर्णा गर्ग ने सभी RM को भी आदेश भेजा है।
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New order of UP Roadways issued, if there are less passengers at night then the bus will not run.

The Chopal - रोडवेज ने बसों को लेकर नया आदेश दिया है। आपको बता दे की अब दिन-रात बस दौड़ने के लिए नए नियम लागू भी किए गए हैं। SMD अन्नपूर्णा गर्ग ने सभी RM को भी आदेश भेजा है। रोडवेज ने हानि को कम करने के लिए यह उपाय चुना है, लेकिन यह निर्णय कठिन होगा। नए नियम के मुताबिक, अब बसों को दिन में 35 से कम और रात में 25 से कम सवारी होने पर चलाया नहीं जाएगा।

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लोड को ध्यान में रखकर निर्णय

रोडवेज विभाग के अनुसार सितंबर में यात्रियों की संख्या कम भी हुई है। सितंबर के अंत में नवरात्रि और श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं। इस समय यात्रियों की कमी होती है। ऐसे में लोड फैक्टर को देखें। रोडवेज को हर दिन 20 करोड़ रुपये जुटाने की आज्ञा दी गई है। आज रोडवेज इससे काफी पीछे है। रात में दौड़ने वाली बसों को 55% से कम लोड होने पर चलाया नहीं जाएगा।

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11 हजार बसों में हर दिन 17 लाख लोगों ने सफर किया

आप की जानकारी के लिए बता दे की आदेश में यह भी कहा गया था कि कम यात्रियों वाली बसों को दूसरी बसों में बदल दिया जाए। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण मार्गों पर चलने वाली बसों का वक्त निर्धारित किया जाएगा। शाम 7 बजे तक बस को किसी भी तरह अपने लक्ष्य तक पहुंचना होगा। सुबह 7 बजे तक बसों को दौड़ाना होगा। बता दें कि प्रत्येक दिन उत्तर प्रदेश में लगभग 11 हजार बसें चलती हैं, जिसमें 17 लाख लोग सफर करते हैं। औसतन प्रतिदिन 17 करोड़ रुपए की आय होती है। परिवहन मंत्री ने 20 करोड़ रुपये प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके अलावा, घाटा कम करना भी एक चुनौती है, इसलिए यह नया नियम बनाया गया है।