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Agnipath Yojana: दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार को बड़ी राहत, अग्निपथ योजना को वैध करार दिया

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अग्निपथ योजना के लिए दिल्ली हाईकोर्ट बड़ा फैसला

THE CHOPAL (नई दिल्ली) - आपको बता दे की दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्निपथ योजना के मामले में भारत की केंद्र सरकार को बहुत बड़ी राहत मिली है। बता दे की अदालत ने भारत की केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को सही मानते हुए अब इसे चुनौती देने वाली याचिका को खारिज भी कर दिया। अग्निपथ योजना के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने MONDAY को यह फैसला भी सुनाया। 

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दिल्ली हाईकोर्ट -

आप को बता दे की दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका रद्द करते हुए यह कहा कि अग्निपथ योजना भारत के लिए राष्ट्रहित में भी है और हाईकोर्ट की बेंच ने यह कहा की अग्निपथ योजना हमारे सैन्य बलों को बेहतर बनाने के लिए लाई गई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को यह फैसला सुरक्षित भी रख लिया था। बता दे की सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए यह अग्निपथ योजना पिछले साल 14 जून को शुरू की गई थी। अग्निपथ योजना के नियमों के मुताबिक , साढ़े 17 से 21 साल की आयु के युवा इस के लिए आवेदन करने के पात्र भी हैं और उन्हें 4 साल के कार्यकाल के लिए शामिल भी  किया जाएगा। योजना के माध्यम से उनमें से 25 % की सेवा नियमित भी कर दी जाएगी। 

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