UP के इस जिले में 180 गावों की जमीन खरीदना हुआ महंगा, मकान का नक्शा पास कराना भी अब अनिवार्य

Uttar News : उत्तर प्रदेश में GDA की योजना के तहत करीब 180 गांवों के लोगो पर सीधा असर होने वाला हैं। जमीन खरीदने व बेचने वालों को अतिरिक्त शुल्क आम जनता पर असर भी डालेगा। विकास प्राधिकरण के नए नियमों से लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 

 

UP News : अब गोरखपुर के 180 गांवों में जमीन खरीदना महंगा है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) की महायोजना में शामिल 180 गांव शहर से दूर हैं। क्योंकि अब जमीन खरीदने वाले को रजिस्ट्री के दौरान दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टांप शुल्क जमा करना पड़ेगा, जो विकास शुल्क है। वहीं, इन क्षेत्रों में घर बनवाने से पहले नक्शा पास कराना अब जीडीए ने अनिवार्य कर दिया है। इस नए नियम से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं, लेकिन सरकारी खजाना भी बढ़ेगा। अब उनकी जेब बहुत छोटी होगी।

180 गांवों की लिस्ट जारी

दअरसल में शहरी विकास के लिए शासन ने खोराबार, जंगल कौड़िया और पिपराइच ब्लॉक के 180 गांवों को अधिग्रहण किया है। ADM Finance विनय कुमार सिंह ने इसके मद्देनजर गोरखपुर विकास क्षेत्र में घोषित 180 गांवों की संलग्न सूची के साथ आदेश जारी किया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इन गांवों की जमीन की बिक्री पर अनिवार्य रूप से अतिरिक्त कर वसूला जाएगा। इन इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री में स्टांप शुल्क प्रतिशत लिया जाता था, लेकिन अब सात प्रतिशत देना होगा। आदेश के अनुसार, जमीन की रजिस्ट्री शुल्क की गणना शुरू हो गई है और बढ़ी हुई दर पर हो रही है।

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बगैर नक्शा पास कराए मकान बनाने पर होगी कार्रवाई

अब शहरी सीमा से सटे 180 गांवों में घर बनाने के पहले मानचित्र की स्वीकृति होनी चाहिए। जीडीए अधिकारियों का मानना है कि इससे आवास निर्मित होंगे। जीडीए के प्रभारी मुख्य अभियंता किशन सिंह ने बताया कि गोरखपुर विकास क्षेत्र में सूचीबद्ध गांवों में मानचित्र की स्वीकृति अनिवार्य है। अवैध निर्माण करने वालों को दंडित किया जाएगा।

इनता हो सकता हैं रजिस्ट्री में अंतर 

10 लाख रुपये से कम कीमत की सरकारी जमीन खरीदने वाले पुरुषों को 5 प्रतिशत और महिलाओं को 4 प्रतिशत रजिस्ट्री शुल्क देना होगा। पुरुष विक्रेता 10 लाख रुपये से अधिक की सरकारी कीमत की जमीन पर 5 प्रतिशत शुल्क देता है, जबकि महिला विक्रेता को 5 प्रतिशत शुल्क से 10 हजार रुपये की छूट मिलती है। अब शुल्क दो प्रतिशत हो गया है। यही कारण है कि 10 लाख रुपये से अधिक की सरकारी जमीन खरीदने पर महिला को 10 हजार रुपये की छूट मिलेगी।

इतना छोटा प्लाट में अंतर 

सर्किल रेट के अनुसार, महेवा एहतेमाली मौजा (गांव) में 1000 वर्ग फीट जमीन और तीन मीटर चौड़ा रास्ता है, जिसका सरकारी मूल्य 10.69 लाख रुपये होगा। अतिरिक्त शुल्क लगने से पहले रजिस्ट्री शुल्क 53,450 रुपये था, अब 74,830 रुपये होगा। यह खरीदने पर 21,380 रुपये की लागत होगी। जीडीए क्षेत्र में सूचीबद्ध सभी गांवों को अतिरिक्त रजिस्ट्री शुल्क दिया जाता है। नई सूची को अपडेट किया गया है, जो कुछ अतिरिक्त गांवों को शामिल करती है। 180 गांवों में नियमानुसार दो प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क वसूला जा रहा है।- प्रसेनजीत सिंंह, सब रजिस्ट्रार

8 साल में सर्किल दर नहीं बदली

विशेषज्ञों का कहना है कि अगस्त 2016 के बाद गोरखपुर सदर तहसील में विकसित क्षेत्रों का सर्किल रेट नहीं बढ़ा है। सरकार विकास के लिए आठ वर्ष के सर्किल रेट के अनुसार जमीन खरीद रही है। पुरानी सर्किल दर पर अतिरिक्त कर लगाया गया है, लेकिन सर्किल दर नहीं बढ़ने से किसान परेशान हैं। साथ ही लोगों का कहना है कि सर्किल रेट बढ़ना चाहिए अगर शुल्क बढ़ाया जाता है। अब, बढ़े हुए स्टांप शुल्क जमा करने पर रजिस्ट्री हो रही है।

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