उत्तर प्रदेश में उद्यमियों की हुई मौज, दुर्घटना बीमा योजना की गाइडलाइन जारी
 

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को राज्य में लागू करने के लिए नई दिशानिर्देशों को जारी किया है। याद रखें कि इस योजना का लाभ सिर्फ 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म उद्यमियों को मिलेगा।

 

UP Accident Insurance Scheme: योगी सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। GSTIN और TIN पात्र उद्यमी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे। 18 से 60 वर्ष के सूक्ष्म उद्यमियों को ही लाभ मिलेगा।  सोमवार को एमएसएमई विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी किया। 14 अगस्त 2023 तक उद्यमी जीएसटी विभाग की बीमा योजना का लाभ लेने के पात्र नहीं हैं अगर वे पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं।  दुर्घटना होने पर ऐसे उद्यमी इस योजना का फायदा उठा सकते हैं।  

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वे विभागीय पोर्टल msme.up.gov.in पर पंजीकृत नहीं होंगे। उद्यमी पोर्टल पर आवेदन के साथ 10 रुपये का स्टांप पेपर देना होगा। इसमें बताना होगा कि उद्यमी वास्तव में सेवा या उत्पादन क्षेत्र में काम करता है। योगी सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री सूक्ष्म उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना को लागू करने के लिए निर्देश जारी किए हैं। जीएसटीआईएन और टीआईएन लेने के योग्य उद्यमी इसके तहत लाभ नहीं उठा सकेंगे।

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