Indian Railway: ट्रेन से चोरी हुए सामान के लिए अब मिलेगा रिफंड, जान ले प्रोसेस
 

Indian Railway :भारतीय रेलवे में लाखों यात्री प्रतिदिन सफर करते हैं. इंडियन रेलवे समय-समय पर बहुत सारी नई सुविधा लेकर आता है. अक्सर इन सुविधाओं के बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता. यही कारण है कि लोग इन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते. चलो खबर विस्तार से पढ़ें
 

The Chopal : ये खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है अगर आप भी ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं। रेलवे यात्रियों को अच्छी सुविधा देता है। लेकिन इस सुविधा का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को यह सुविधा मिलती है। रेलवे का 1 रुपये से कम का इंश्योरेंस यात्री को 10 लाख रुपये तक का बीमा देता है।

ये खबर आपके लिए बहुत उपयोगी है अगर आप भी ट्रेन से अक्सर सफर करते हैं। रेलवे यात्रियों को अच्छी सुविधा देता है। लेकिन इस सुविधा का उपयोग बहुत कम लोग करते हैं। इसलिए उन्हें इसके बारे में पता नहीं है। ऑनलाइन टिकट बुक करने वाले यात्रियों को यह सुविधा मिलती है। रेलवे का 1 रुपये से कम का इंश्योरेंस यात्री को 10 लाख रुपये तक का बीमा देता है।

ये पढ़ें - Bihar के इन शहरों में 3 हजार 58 करोड़ की लागत से बिछाई जाएगी 98 किलोमीटर की नई रेल लाइन

क्या है रेलवे ट्रैवल इंश्‍यारेंस?

यात्रियों को रेलवे ट्रैवल इंश्यारेंस मिलता है जो ऑनलाइन टिकट बुक करते हैं। इस सुविधा के जरिए IRCTC अपने यात्रियों को 1 रुपये से कम की लागत पर 10 लाख रुपये तक का बीमा कवर प्रदान करता है। यात्रियों को बीमा विकल्प पर क्लिक करना होगा और टिकट खरीदते समय कुछ विवरण भरना होगा।

कौन उठा सकता है सुविधा का लाभ?

IRCTC की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से टिकट खरीदने वाला कोई भी यात्री इस बीमा सुविधा का लाभ ले सकता है। हालाँकि, इस सुविधा का लाभ ले सकते हैं केवल भारतीय नागरिक, दूसरे देशों के नागरिक नहीं। इस तरह का बीमा कई यात्रा टिकट बुकिंग वेबसाइटों पर भी उपलब्ध है, लेकिन उनकी तुलना में उनका प्रीमियम बहुत अधिक होता है।

सामान गुम या चोरी हो जाने पर कर सकते हैं क्लेम

यात्रियों को इस बीमा को चुनने पर उनकी ट्रेन यात्रा के दौरान कीमती सामान और सामान के किसी भी नुकसान की भरपाई मिलेगी। दुर्घटना में मरने पर बीमाधारक के नॉमिनी को मुआवजा भी मिलता है।

जानें कितना मिलता है पैसा

रेलवे यात्रा बीमा सुविधा के तहत किसी यात्री को 10 लाख रुपये तक की बीमा राशि मिलती है अगर वह ट्रेन दुर्घटना में मर जाता है या स्थायी रूप से विकलांग हो जाता है। यदि यात्री आंशिक विकलांग हो जाता है, तो उसे 7.5 लाख रुपये की क्षतिपूर्ति दी जाएगी। यात्रियों को मामूली चोटों पर 10 हजार रुपये और गंभीर चोटों पर 2 लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

ट्रेन यात्रा बीमा का दावा कैसे करें?

यात्री रेल दुर्घटना होने के चार महीने के भीतर बीमा का दावा कर सकते हैं। IRCTC द्वारा दी जाने वाली इस सुविधा के लिए यात्री एक बीमा कंपनी के कार्यालय में जाकर बीमा खरीद सकते हैं।

ये पढ़ें - NCR के इन 6 गांवों की 1181.27 हेक्टेयर जमीन का होगा अधिग्रहण, रातों रात किस बनेंगे करोड़पति