Bihar में जमीन रजिस्ट्री के लिए करना पड़ेगा अब इस नियम का पालन, जानिए जरुरी अपडेट

Bihar News  : बिहार में जमीन की जमाबंदी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। अगर कोई बिहार में जमीन दान देने या बेचने का प्लान बना रहा है तो उसकी जमाबंदी उनके नाम होनी जरूरी भी है। मुजफ्फरपुर के आयुक्त गोपाल मीणा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह निर्देश दिया।

 

Bihar Jamin Jamabandi: बिहार में जमीन की जमाबंदी को लेकर एक नया अपडेट सामने आया है। अगर कोई बिहार में जमीन दान देने या बेचने का प्लान बना रहा है तो उसकी जमाबंदी उनके नाम होनी जरूरी भी है। बिहार में तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएम और एसएसपी/एसपी को कहा की विक्रेता अथवा दानकर्ता अगर जमीन बेचने या दान करने के इच्छुक हैं तो उनके नाम से जमाबंदी होना जरूरी भी है। गोपाल मीणा के अनुसार जमीन या संपत्ति का तभी निबंधन हो पाएगा। जमीन के निबंधन के सभी काम विभागीय प्रविधानुसार के मुताबिक होने जरूरी हैं। सभी जिलों को इस का सौ फीसदी अनुपालन करना सुनिश्चित भी हो। 

अगर कोई दानकर्ता या विक्रेता जो जमीन बेचने या दान करने के लिए इच्छुक हैं, उनके नाम पर जमाबंदी होनी चाहिए। तभी संपत्ति या जमीन का निबंधन होगा। तिरहुत प्रमंडलीय आयुक्त गोपाल मीणा ने बुधवार को समीक्षा बैठक के दौरान सभी डीएम और एसएसपी/एसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उक्त आदेश भी दिए। उनका यह कहना था कि जमीन निबंधन केवल विभागीय प्रविधानुसार के अनुसार किया जाए। पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलों को आदेश दिया गया था। इस दौरान, उन्होंने खनन, आंतरिक संसाधन, निलामवाद, राजस्व संग्रहण और चुनावों की भी समीक्षा की।

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उन्होंने लोकसभा चुनावों को लेकर सभी आवश्यक तैयारी को तुरंत पूरा करने का आह्वान भी किया। इसमें यह कहा गया था कि मुख्य रूप से वाहनों का आकलन, डिस्पैच सेंटर, शस्त्र लाइसेंस का सत्यापन और निर्वाचक सूची में गणमान्य व्यक्तियों की एंट्री पर खास  ध्यान भी देना चाहिए। राजस्व संग्रहण और परिवहन और खनन विभाग की राजस्व उपलब्धियों का विश्लेषण किया। लक्ष्य ने अनुरूप कार्य नहीं होने पर रोष व्यक्त किया। उनका कहना था कि शत प्रतिशत लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने से राजस्व में वृद्धि होगी। गंभीरता और प्राथमिकता के आधार पर रिपोर्ट देने को कहा। उनका कहना था कि पुरानी जमाबंदी में छूटे हुए खाता, रकबा और खेसरा को अपडेट करें।

राजस्व प्रभारी करेंगे आवश्यक सहयोग

प्रमंडलीय आयुक्त ने वंशावली शिविर बनाने का आदेश दिया। राजस्व प्रभारी सौरभ राज से कहा गया कि वे निबंधन कार्यालय में सहयोग करेंगे ताकि काम आसानी से हो सके। शिविर में बनाई गई जमाबंदी में छूटे हुए खाता, खेसरा, रकबा और लगान को अपडेट करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य के साथ परिमारजन को लेकर आवेदन प्राप्त करने को कहा।

लंबित मामलों को त्वरित निष्पादन करते हुए और आवेदनों को अस्वीकृत करने के संबंध में उचित कारण देते हुए अविलंब कार्रवाई करें। राजस्व न्यायालय के वादों को नियमित रूप से सुनवाई करने का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्ता पूर्वी/पश्चिमी को दिया गया था। नीलाम पत्र वादों की भी समीक्षा करते हुए उन्होंने शीघ्र वसूली की मांग की। उप विकास आयुक्त आशुतोष द्विवेदी, नगर आयुक्त नवीन कुमार, प्रशिक्षु आइएएस किशलय कुमार सहित सभी जिला स्तरीय सभी पदाधिकारी बैठक में उपस्थित रहे।

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