UP में गुजरात मॉडल की तर्ज पर छोटे शहर चमकाये जाएंगे, योगी सरकार ये पूरा प्लान

उत्तर प्रदेश सरकार नगर एवं ग्राम नियोजन विधेयक-2024 लाने जा रही है। इसका मकसद जहां विकास प्राधिकरण नहीं हैं, वहां स्थानीय नियोजन प्राधिकरण बनाना है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्लान तैयार कराया जाएगा।
 

The Chopal : उत्तर प्रदेश सरकार नगर एवं ग्राम नियोजन विधेयक-2024 लाने जा रही है। इसका मकसद जहां विकास प्राधिकरण नहीं हैं, वहां स्थानीय नियोजन प्राधिकरण बनाना है। स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए क्षेत्रीय प्लान तैयार कराया जाएगा। नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत वाले शहरों का मास्टर प्लान तैयार कराया जाएगा। अपर मुख्य सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने बुधवार को विधेयक का प्रारूप जारी करते हुए इस पर 31 मार्च तक आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। इसे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक के ईमेल-ctcpup@gmail.com पर दिया जा सकेगा। इसे आवास विभाग की वेबसाइट https://www.awasupsdc.gov.in और आवास बंधु की वेबसाइट https://www.awasbandhu.in पर देखा जा सकता है। गुजरात मॉडल पर इसे यूपी में लागू करने की तैयारी है। इसके लागू होने के बाद नगर एवं ग्राम नियोजन निदेशालय का गठन किया जाएगा।

स्थानीय क्षेत्र एवं नियोजन प्राधिकरण का गठन करने के साथ ही विकास के प्लान तैयार किए जाएंगे। प्रस्तावित अधिनियम उत्तर प्रदेश नगर नियोजन और विकास अधिनियम-1973 का अनुपूरक अधिनियम होगा। नगर एवं ग्राम नियोजन संबंधी नीतियों के निर्धारण आदि में शासन को सहयोग देने के लिए निदेशालय का गठन किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों के बाहर आने वाले स्थानीय निकायों को सुनियोजित विकास के लिए स्थानीय क्षेत्र एवं नियोजन प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया जाएगा।

इन्हें विकास प्राधिकरणों के समकक्ष दायित्व एवं अधिकार दिए जाएंगे। एक से अधिक स्थानीय निकायों को शामिल कर एक स्थानीय क्षेत्र एवं नियोजन प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसके लिए बड़े क्षेत्रफल वाले स्थानीय निकायों को स्थानीय क्षेत्र एवं नियोजन प्राधिकरण घोषित किया जाएगा।

आवास विकास परिषद की योजनाओं के लिए आवास विकास परिषद को स्थानीय क्षेत्र एवं नियोजन प्राधिकरण बनाकर इसे विकास प्राधिरण के नियंत्रण से बाहर रखा जाएगा। टाउन प्लानिंग स्कीम में किसानों, भूस्वामियों की सहभागिता से बिना लाभ बिना हानि के आधार पर भूमि लेकर विकास किया जाएगा।

सड़क, पार्क, अन्य जन सुविधाओं की भूमि को घटाते हुए योजना के विकास के बाद किसानों को विकसित भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। मास्टर प्लान या जोनल डवलपमेंट प्लान के लिए लोकल एरिया प्लान तैयार किया जाएगा। अनुमोदन के बाद इसके आधार पर विकास कराया जाएगा।

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