इन PAN CARD धारकों को लगेगा 10 हजार का जुर्माना
PAN Card Holders : सभी प्रकार के वित्तीय लेनदेन के लिए स्थायी खाता संख्या, यानी PAN Card, एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। पेन लगभग हर काम में आवश्यक है, लेकिन इसे साथ रखना कुछ जोखिमपूर्ण हो सकता है। यह खोने और किसी के हाथ में आने का डर है। आयकर प्राधिकरण को सभी वित्तीय लेनदेन पर नज़र रखने में मदद करता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी की कर देनदारी का आकलन करने में आवश्यक होते हैं, पैन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। यह कर चोरी की आशंका को कम करता है। लेकिन हमें कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। दस हजार रुपये का जुर्माना एक छोटी सी चूक पर लगाया जा सकता है।
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इसका ध्यान रखें
10 अंकों की पूरी जानकारी ध्यानपूर्वक भरने के अलावा एक पैन कार्ड ही व्यक्ति के पास होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति दो पैन कार्ड रखता है, तो उसे जुर्माना देना पड़ सकता है। आयकर विभाग पैन कार्ड रद्द करेगा और जुर्माना लगाएगा। साथ ही, पैन चोरी होने पर बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। स्थापित नियमों के अनुसार दूसरा पैन कार्ड तुरंत विभाग को भेजा जाना चाहिए।
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आयकर विभाग गलत पैन जानकारी देने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगा सकता है। जब पैन कार्ड विवरण दर्ज करने की आवश्यकता होती है, जैसे आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म दाखिल करते समय, यह प्रावधान बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास दो पैन कार्ड हैं, तो आपको उनमें से एक को आयकर विभाग को तुरंत देना चाहिए।
वापस कैसे करें
Incometaxindia.gov.in आईटी विभाग की वेबसाइट पर जाएं।
‘Request for a new PAN card/change’ या "Correction PAN data" पर क्लिक करें। डाउनलोड और किसी भी NSDL कार्यालय में फॉर्म भरें।