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दंगे में जिनकी कार और बाइक का हुआ है नुकसान, क्या मिलेगा उनको इंश्योरेंस?

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दंगे में जिनकी कार या बाइक जल जाती है, क्या उन्हें इंश्योरेंस मिलता है?

THE CHOPAL - हरियाणा के गुरुग्राम और नूंह में हुई हिंसक घटनाएं इस बात का ताजा उदाहरण हैं कि दंगा कब भड़क सकता है। जिस भी कारण से दंगा शुरू होता है, उसके अंत की तस्वीर लगभग समान होती है। जैसे सड़क किनारे जली हुई गाड़ियां, हर तरफ जली हुई दीवारें, आग से काले हुए घर और भयानक शान्ति। जिनकी गाड़ियां सड़क के किनारे खड़ी होती हैं और आग के हवाले होती हैं या उनमें तोड़फोड़ होती है, उनमें सबसे अधिक नुकसान होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि दंगों में जिन लोगों की गाड़ियों को नुकसान होता है, क्या उन्हें बीमा मिलेगा?

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यही कारण है कि आज हम आपको दंगों को लेकर बीमा नियम का मूल्यांकन करेंगे। साथ ही बताते हैं कि इस स्थिति में किन लोगों को इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है और इसे लेने के नियम, ताकि आप दुर्भाग्यवश ऐसा होने पर क्लेम ले सकें।

क्या इंश्योरेंस कंपनी क्लेम स्वीकार करती है?

सीधे शब्दों में, दंगे में कार या बाइक को नुकसान होने पर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम ले सकते हैं। यद्यपि, उससे जुड़ी कई शर्तें हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। इसमें कानूनी पेंच यह है कि इसका लाभ सिर्फ कुछ इंश्योरेंस में मिलेगा और हर कार मालिक को नहीं मिलेगा। दरअसल, क्लेम तक पहुंचने पर कई शर्तें और नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ध्यान दें कि कन्प्रेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी दंगे में क्षतिग्रस्त कार को भरती है। 

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किस इंश्योरेंस में क्लेम मिल सकता है?

इंश्योरेंस एक्सपर्ट ने इंकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी नुकसान को भर सकती है, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं। आपको बता दें कि गाड़ी का इंश्योरेंस लेना अनिवार्य है, और इसके लिए लोग थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेते हैं, जो कई मामलों को नहीं कवर करता है। यह सिर्फ दूसरी कार का नुकसान भरता है। इसके लिए आपको ऑन डैमेज कवर इंश्योरेंस खरीदना होगा, जो गाड़ी को हुए नुकसान का भुगतान करेगा। हालाँकि, इसका प्रीमियम अधिक होता है और कोई विशिष्ट इंश्योरेंस करवाना आवश्यक नहीं है। 

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डैमेज कैसे और कितना मिलता है?

दंगों में क्लेम मिलना अब स्पष्ट है। लेकिन, दावा करते समय आपको साबित करना होगा कि जहां आपने गाड़ी खड़ी की थी, वह दुर्घटना से प्रभावित हुई थी। इसके लिए पुलिस रिपोर्ट और वीडियो प्रस्तुत करने की जरूरत है। यदि कोई व्यक्ति कार में बैठा रहता है और उसे नुकसान होता है, तो कंपनी भी उसे क्लेम देती है। अब क्लेम की राशि, कार के नुकसान, परिस्थितियां, मरम्मत खर्च आदि पर निर्भर करता है। याद रखें कि बाढ़ या बारिश के दौरान भी ये नियम लागू होते हैं।