उत्तर प्रदेश के इन स्कूलों के खिलाफ एक्शन मोड में UP सरकार, अब चलेगा खास आभियान
 

राज्य सरकार राज्य में 14 वर्ष तक के बच्चों को परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्रारंभिक और जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा प्रदान करती है।
 

UP News : योगी सरकार बिना मान्यता प्राप्त चल रहे विद्यालयों पर कठोर कार्रवाई करेगी। इसके लिए राज्य भर में एक व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान किसी भी विद्यालय पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, साथ ही एक लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जाएगा अगर वे मान्यता प्राप्त या रद्द होने के बाद भी काम करते पाए जाएंगे। शिक्षा निदेशालय ने सभी स्कूल अधिकारियों को इसके लिए कहा है। साथ ही, 22 नवंबर तक प्रत्येक जनपद से अभियान के दौरान किए गए कार्यों की रिपोर्ट भी मांगी गई है।

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राज्य सरकार राज्य में 14 वर्ष तक के बच्चों को परिषदीय प्राथमिक, जूनियर हाईस्कूल, सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल, मान्यता प्राप्त प्रारंभिक और जूनियर हाईस्कूल की शिक्षा प्रदान करती है। निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी स्कूल बिना मान्यता प्राप्त किए नहीं बनाया जा सकता।

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संयुक्त शिक्षा निदेशक (बेसिक) गणेश कुमार ने सभी जनपदों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारी पूरे ब्लॉक में व्यापक अभियान चलाएं और गैर-मान्यता प्राप्त विद्यालयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें। इसके अलावा, सभी खंड शिक्षा अधिकारियों से निदेशालय को यह प्रमाण पत्र देने को कहा गया है। जिसमें कहा गया है कि उनके ब्लॉक में कोई भी विद्यालय बिना मान्यता के नहीं चल रहा है और जिन विद्यालयों पर कार्रवाई की जाएगी, उनकी विद्यालयवार सूची 22 नवंबर तक निदेशक बेसिक शिक्षा को सौंप दी जाएगी।

1 लाख रुपये का जुर्माना

निर्देश में ये भी कहा गया है कि मान्यता के बिना कोई स्कूल स्थापित या संचालित नहीं किया जा सकता। बिना मान्यता प्राप्त किए एक शिक्षण संस्थान संचालित करने पर एक लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है और उल्लंघन जारी रहने पर प्रतिदिन दस हजार रुपए तक का जुर्माना लग सकता है।