UP News : उत्तर प्रदेश में बिना नक्सा पास करवाए 40 वर्ग मीटर पर बनवा सकते हैं घर, ज्यादा होने पर चलेगा बुलडोजर
 

UP News : आप शहरी क्षेत्र में 40 वर्ग मीटर जमीन पर आवासीय घर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से घर बना सकते हैं। इस क्षेत्रफल में घर बनाने के लिए मानचित्र पास कराने की जरूरत नहीं है। इस दायरे में घर बनवाने पर भी पीडीए की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ४० वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में निर्माण करते समय, मानचित्र को पास करना अनिवार्य है।

 

UP, प्रयागराज : आप शहरी क्षेत्र में 40 वर्ग मीटर जमीन पर आवासीय घर बनाना चाहते हैं तो जल्दी से घर बना सकते हैं। इस क्षेत्रफल में घर बनाने के लिए मानचित्र पास कराने की जरूरत नहीं है। इस दायरे में घर बनवाने पर भी पीडीए की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर आप 40 वर्ग मीटर से अधिक में निर्माण कर रहे हैं तो उसका मानचित्र अवश्य पास कर लीजिए; अगर नहीं, तो पीडीए से ध्वस्तीकरण का आदेश पारित हो सकता है। जनता की सुविधाओं को देखते हुए आनलाइन मानचित्र पास करने की सुविधा शुरू हो गई है।

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पीडीए के मुख्य नगर नियोजक टीपी सिंह ने गुरुवार को प्रश्न पहर कार्यक्रम में लोगों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए उक्त बातें बताईं। यह भी कहा गया कि महायोजना झलवा की सब्जी पट्टी को 2031 में समाप्त करने की योजना बना रही है। नैनी की ओर प्रस्तावित बस अड्डा भी आवासीय जमीन में बदल जाएगा। मास्टर प्लान में हाईवे फैसिलिटी सुविधा भी शामिल होगी, जो शहर में रोजगार के अवसरों को बढ़ा देगी।

सब्जी पट्टी को किया जाएगा आवासीय

पीडीए का क्षेत्रफल शहरी सीमा से 57 वर्ग किलोमीटर बढ़ गया है। अब महायोजना 2031 में जमीन का उपयोग बदलने का प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इसमें झलवा की ओर पहले से बनाई गई सब्जी पट्टी को पूरा करके आवासीय किया जाएगा। 85 लोगों ने आवास के लिए आवेदन किया है। इस क्षेत्र में सत्तर बीघा से अधिक जमीन को सब्जी पट्टी का दर्जा दिया गया है। यहाँ भू-उपयोग बदलने से तेजी से घर बनाए जाएंगे।

हाईवे फैसिलिटी की सुविधा

मास्टर प्लान 2031 में सड़क सुविधाएं शामिल होंगी। इस व्यवस्था से हाईवे और बाईपास से 500 मीटर की दूरी पर विवाह घर, रेस्टोरेंट, रिशार्ट, पेट्रोल पंप आदि खोलें जा सकेंगे। इससे नौकरी मिलेगी। इस सुविधा को उपलब्ध कराने का पहला अधिकारी पीडीए होगा।

कंपाउंडिंग के लिए आफलाइन सुविधा

पीडीए ने मानचित्र पास कराए बिना आवास बनाने वालों के खिलाफ कंपाउंडिंग की सुविधा शुरू की है। इस प्रणाली से लोगों को घर बनाने के बाद शुल्क जमा कर स्वीकृति मिलती है। इसके लिए पीडीए लोगों को अभी भी आफलाइन सुविधा दे रहा है। मुख्य नगर नियोजक ने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में इस सुविधा को भी ऑनलाइन उपलब्ध कराया जाएगा।

पार्किंग के साथ बना सकेंगे चार मंजिला मकान

आप चार मंजिला घर बना सकते हैं, छोटे प्लाटों पर भी पार्किंग बना सकते हैं। 500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में मकान बनाने पर पार्किंग की व्यवस्था करना अनिवार्य था। 12 मीटर चौड़ी सड़क में भी नर्सिंग होम और विवाह घर बनाया जा सकता है। यह सुविधा पीडीए के बाइलाज में बदलाव के बाद शुरू की गई है।

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