UP News : उत्तर प्रदेश में सिटी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगे ये लोग, पदोन्नति में आरक्षण के भी आदेश जारी 
 

UP News : दिव्यांगजनों को परिवहन विभाग की आम बसों में बैठने से मना नहीं किया जाएगा अगर उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र या UDID कार्ड है। 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर सहायक को भी ले जाना होगा।

 

Uttar Pradesh : दिव्यांग उत्तर प्रदेश में सिटी बसों में फ्री यात्रा कर सकेंगे। इस बारे में शासन ने नगर विकास विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। साथ ही दिव्यांगों के लिए पदोन्नति में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन करने के लिए सभी विभागों को भी निर्देश दिए गए हैं। दिव्यांगजनों को परिवहन विभाग की आम बसों में बैठने से मना नहीं किया जाएगा अगर उन्हें विशिष्ट पहचान पत्र या UDID कार्ड है। 80 प्रतिशत या उससे अधिक दिव्यांगता होने पर सहायक को भी ले जाना होगा। शासन को पता चला है कि दिव्यांगों को नगर विकास विभाग की बसों से उतारा जाता है।

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यह निर्णय लिया गया कि यूडीआईडी कार्ड वाले दिव्यांगों को नगर विकास विभाग की बसों में बैठने से मना किया जाएगा। इस संबंध में, नगर विकास विभाग को अपने स्तर से सभी संबंधित अधिकारियों और बस चालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश देने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा, अगर कोई व्यक्ति कार्मिक सेवा में आने के बाद दिव्यांग हो जाता है, तो वह दिव्यांगजनों के लिए पदोन्नति में आरक्षण का लाभ पाने का हकदार होगा। यह लाभ सिर्फ 40 प्रतिशत दिव्यांगता से ग्रस्त लोगों को मिलेगा। सीधी भर्ती में भी आरक्षण नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए।

दिव्यांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता मिलेगा

दृष्टिहीन शिक्षकों की भर्ती परीक्षा में राइटर उपलब्ध कराने के लिए कार्मिक विभाग को निर्देश दिए गए हैं। डीएड माध्यमिक विद्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों को वाहन भत्ता देने के लिए भी माध्यमिक शिक्षा विभाग को नियमानुसार कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। यह भी कहा गया है कि अस्पतालों में दिव्यांग लोगों के लिए ओपीडी पंजीकरण के लिए अलग लाइन की व्यवस्था होनी चाहिए।

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