UP Traffic Rules: उत्तर प्रदेश में ये लोग नहीं चला पाएंगे बाइक-स्कूटी, नहीं तो मिलेगी सजा
UP News : अब उत्तर प्रदेश में 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियां स्कूटी, बाइक या कार नहीं चला सकेंगे। स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों को अक्सर सड़कों पर स्कूटी पर सवार देखा जाता है। वे बिना लाइसेंस के सड़कों पर धोखा देते हैं। वे अक्सर ट्रिपलिंग करते हुए भी देखे जाते हैं। वे गाड़ी चलाते हुए जान जोखिम में डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों में सड़क दुर्घटना में मरने वालों की संख्या अधिक है।
ये पढ़ें - पति और बॉयफ्रेंड के होते हुए 50% महिलाओं का होता है बैकअप पार्टनर, जानिए क्या है वजह
यूपी सरकार ने अब इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कड़े कदम उठाए हैं। जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोग स्कूटी या बाइक नहीं चला सकेंगे। सरकार ने इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। यदि किसी घर के लड़के-लड़कियों को ऐसा करते हुए पाया गया तो उनके माता-पिता पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
अभिभावक को मिलेगी सजा
रिपोर्ट के अनुसार, 18 साल से कम उम्र के लड़के-लड़कियों को बाइक, स्कूटी या कार चलाने देने पर अभिभावक या गाड़ी का मालिक तीन साल की सजा का सामना कर सकता है। उस पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए यूपी परिवहन विभाग ने यह नियम लागू किया है। विभाग ने सभी आरएम, एआरएम और आरटीओ को मामले को लेकर आदेश दिया था।
बाद में, माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने पत्र लिखकर जिला विद्यालय निरीक्षकों को सूचना दी है। जो 18 साल से कम उम्र के लोगों को गाड़ी नहीं चलाने देगा। यदि कोई विद्यार्थी इस निर्देश का पालन नहीं करता है, तो उसके माता-पिता को भी सजा मिल सकती है। विभाग ने कहा कि कोई भी गार्जियन 18 साल से कम उम्र के लोगों को कार चलाने के लिए नहीं देगा। अगर ऐसा हुआ तो वह खुद इसकी जिम्मेदारी लेगा। जब कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया जाएगा, तो उसके माता-पिता को ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा। गार्जियन को 25 हजार रुपये का जुर्माना और तीन साल की सजा सुनाई जाएगी। एक साल के लिए ड्राइविंग लाइसेंस भी कैंसिल किया जाएगा। वहीं, 25 साल की उम्र के बाद ही ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पाया गया।